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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पेनैयार नदी जल न्यायाधिकरण के गठन का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्रालय से अंतर राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने की तमिलनाडु की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. केंद्र कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पेनैयार नदी के पानी के बंटवारे पर विवाद को हल करने के लिए ट्रिब्यूनल के गठन के पक्ष में नहीं था.

Pennaiyar River
पेनैयार नदी
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Published : Dec 14, 2022, 2:13 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद को हल करने के लिए तीन महीने के भीतर पेनैयार नदी जल न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया. इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पेनैयार नदी के पानी के बंटवारे पर विवाद को हल करने के लिए केंद्र ट्रिब्यूनल के गठन के पक्ष में नहीं है. इसके बजाय, यह दोनों राज्यों को इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए कहेगा, क्योंकि इसमें शामिल पानी की मात्रा कम है.

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मीडिया रिपोर्ट में जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीएच को बताया था कि वार्ता के लिए दो बैठकें हुईं, लेकिन विवाद हल नहीं हो सका. हम इसे हल करने के लिए दोनों राज्यों को और अवसर दे सकते हैं. मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि ट्रिब्यूनल की स्थापना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, खासकर अगर इसमें कम मात्रा में पानी शामिल हो. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्रालय से अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने की तमिलनाडु की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था.

पढ़ें: द्वारका मोड़ पर स्कूल के पास 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक, हॉस्पिटल में भर्ती

कर्नाटक का तर्क रहा है कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जा सकता है. यह कोलार जिले के यारगोल गांव के पास मार्कंडेय नदी पर एक बांध बना रहा है, ताकि कोलार, मलूर और बंगारपेट तालुकों के गांवों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सके. राज्य ने 240 करोड़ रुपये की लागत से बांध बनाने के लिए सभी अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं. हालांकि, परियोजना पर आपत्ति जताते हुए, तमिलनाडु का दावा है कि चूंकि मार्कंडेय नदी पेनैयार की एक सहायक नदी है, इसलिए कर्नाटक द्वारा एक बांध का निर्माण नीचे की ओर नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करेगा.

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तमिलनाडु का कहना है कि चूंकि राज्य में बड़ी संख्या में लोग सिंचाई के साथ-साथ पीने के पानी के लिए पेनैयार नदी पर निर्भर हैं, इसलिए बांध और पानी के मोड़ से उन्हें भारी नुकसान होगा. इसमें कहा गया है कि इस बांध का निर्माण अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम का उल्लंघन करता है. प्रस्तावित बांध वरथुर टैंक के अधिशेष पानी को मोड़ देता है. कर्नाटक येल्लामल्लप्पा चेट्टी झील में एक लिफ्ट सिंचाई योजना भी लागू कर रहा है और थट्टानूर में पेनैयार से 160 टैंकों को पानी की आपूर्ति करने की योजना पर काम कर रहा है. 20 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार ने विवाद के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया था.

पढ़ें: लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने पर सरकार ने दिया ऐसा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद को हल करने के लिए तीन महीने के भीतर पेनैयार नदी जल न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया. इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पेनैयार नदी के पानी के बंटवारे पर विवाद को हल करने के लिए केंद्र ट्रिब्यूनल के गठन के पक्ष में नहीं है. इसके बजाय, यह दोनों राज्यों को इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए कहेगा, क्योंकि इसमें शामिल पानी की मात्रा कम है.

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मीडिया रिपोर्ट में जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीएच को बताया था कि वार्ता के लिए दो बैठकें हुईं, लेकिन विवाद हल नहीं हो सका. हम इसे हल करने के लिए दोनों राज्यों को और अवसर दे सकते हैं. मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि ट्रिब्यूनल की स्थापना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, खासकर अगर इसमें कम मात्रा में पानी शामिल हो. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्रालय से अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने की तमिलनाडु की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था.

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कर्नाटक का तर्क रहा है कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जा सकता है. यह कोलार जिले के यारगोल गांव के पास मार्कंडेय नदी पर एक बांध बना रहा है, ताकि कोलार, मलूर और बंगारपेट तालुकों के गांवों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सके. राज्य ने 240 करोड़ रुपये की लागत से बांध बनाने के लिए सभी अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं. हालांकि, परियोजना पर आपत्ति जताते हुए, तमिलनाडु का दावा है कि चूंकि मार्कंडेय नदी पेनैयार की एक सहायक नदी है, इसलिए कर्नाटक द्वारा एक बांध का निर्माण नीचे की ओर नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करेगा.

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तमिलनाडु का कहना है कि चूंकि राज्य में बड़ी संख्या में लोग सिंचाई के साथ-साथ पीने के पानी के लिए पेनैयार नदी पर निर्भर हैं, इसलिए बांध और पानी के मोड़ से उन्हें भारी नुकसान होगा. इसमें कहा गया है कि इस बांध का निर्माण अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम का उल्लंघन करता है. प्रस्तावित बांध वरथुर टैंक के अधिशेष पानी को मोड़ देता है. कर्नाटक येल्लामल्लप्पा चेट्टी झील में एक लिफ्ट सिंचाई योजना भी लागू कर रहा है और थट्टानूर में पेनैयार से 160 टैंकों को पानी की आपूर्ति करने की योजना पर काम कर रहा है. 20 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार ने विवाद के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया था.

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