जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने खेतड़ी के महाराज सरदार सिंह की करोड़ों रुपए की हेरिटेज संपत्तियों से जुड़े मामले में राजस्थान और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व सीजे प्रदीप नंद्राजोग की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया है. इसमें हेरिटेज आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजीकल सर्वे आफ इंडिया के सदस्य भी शामिल होंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालती आदेश की पालना में हेरिटेज संपत्तियों की देखरेख के लिए उन्हें अपने कब्जे में नहीं लेने पर जयपुर जिला कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है.
सुनवाई के दौरान खेतड़ी ट्रस्ट ने खोए हुए खजाने के नाम से एक बुकलेट पेश की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेरिटेज संपत्तियों की मरम्मत और देखरेख में राज्य सरकार उदासीन लग रही है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पांच करोड रुपये का बजट देने पर खुशी जताई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नंद्राजोग के लिए फिलहाल एक लाख रुपये प्रति विजिट या सिटिंग तय की है, लेकिन इस फीस में काम के अनुसार बदलाव हो सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने खेतड़ी के पूर्व महाराजा की हेरिटेज संपत्तियों पर हो रहे कब्जों को छह सप्ताह में हटाने के निर्देश देते हुए किसी भी अन्य कोर्ट में इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही भविष्य के अतिक्रमण रोकने के लिए जिला कलेक्टर को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है. अदालत ने पूर्व सीजे की कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 21 मार्च तय की है. गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खेतड़ी महाराज की संपत्ति पर सरकारी कब्जे की कार्रवाई को गैर-कानूनी घोषित करते हुए वापिस लौटाने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है.