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अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम टिप्पणी, कहा- न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक उल्लंघन तक ही रखना चाहिए सीमित - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील से सवाल किए. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पूछा कि क्या वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सरकार के फैसले की समझदारी की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमंत्रित कर रहे हैं?

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Aug 17, 2023, 3:22 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक उल्लंघन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए. जबकि कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील से पूछा कि क्या वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सरकार के फैसले की समझदारी की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था.

शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि अनुच्छेद 370 ने अपना जीवन हासिल कर लिया है और जो एक अस्थायी प्रावधान है वह भारतीय संवैधानिक ढांचे में स्थायित्व की स्थिति मानता है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं.

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि क्या आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सरकार के फैसले की बुद्धिमत्ता की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमंत्रित कर रहे हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दवे से आगे सवाल किया, आप कह रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा में सरकार के फैसले के आधार का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को जारी रखना राष्ट्रीय हित में नहीं था?

मुख्य न्यायाधीश ने दवे से कहा कि लेकिन न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक उल्लंघन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और कहा कि संवैधानिक उल्लंघन निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है... इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि संवैधानिक उल्लंघन है तो इस न्यायालय के पास निस्संदेह समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र है. पीठ ने दवे से सवाल किया कि क्या वह फैसले को निरस्त करने के अंतर्निहित विवेक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं?

दवे ने कहा कि बुद्धिमत्ता का कोई सवाल ही नहीं है और आज, मैं संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रहा हूं और राष्ट्रपति ने बिना किसी सामग्री के अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मामले में केंद्र के जवाबी हलफनामे का हवाला दिया. दवे ने कहा कि केंद्र का जवाबी हलफनामा विरोधाभासों का एक बंडल है. पीठ ने पूछा कि क्या हमें वाकई काउंटर पर मेहनत करने की जरूरत है? हमें संवैधानिक प्रावधान की यथास्थिति में व्याख्या करनी होगी, यह कैसे प्रासंगिक है?

दवे ने कहा कि राष्ट्रपति अभ्यास में कोई कारण उपलब्ध नहीं हैं, न ही उन्हें काउंटर में दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने दवे से सवाल किया, यदि अनुच्छेद 370 अपने आप काम करता है और जम्मू-कश्मीर के लिए संविधान सभा (सीए) द्वारा अपना कार्य पूरा करने के बाद अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेता है तो 1957 के बाद संवैधानिक आदेश जारी करने का अवसर कहां था?

पीठ ने दवे से आगे सवाल किया, आप कह रहे हैं कि संविधान सभा भंग होने के बाद जम्मू-कश्मीर से संबंधित कोई भी बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं थी. हम अनुच्छेद 370(1), (2), (3) की व्याख्या कैसे करते हैं, इसमें एक तार्किक स्थिरता होनी चाहिए. दवे ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है और केवल सीए ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक उल्लंघन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए. जबकि कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील से पूछा कि क्या वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सरकार के फैसले की समझदारी की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था.

शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि अनुच्छेद 370 ने अपना जीवन हासिल कर लिया है और जो एक अस्थायी प्रावधान है वह भारतीय संवैधानिक ढांचे में स्थायित्व की स्थिति मानता है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं.

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि क्या आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सरकार के फैसले की बुद्धिमत्ता की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमंत्रित कर रहे हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दवे से आगे सवाल किया, आप कह रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा में सरकार के फैसले के आधार का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को जारी रखना राष्ट्रीय हित में नहीं था?

मुख्य न्यायाधीश ने दवे से कहा कि लेकिन न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक उल्लंघन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और कहा कि संवैधानिक उल्लंघन निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है... इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि संवैधानिक उल्लंघन है तो इस न्यायालय के पास निस्संदेह समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र है. पीठ ने दवे से सवाल किया कि क्या वह फैसले को निरस्त करने के अंतर्निहित विवेक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं?

दवे ने कहा कि बुद्धिमत्ता का कोई सवाल ही नहीं है और आज, मैं संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रहा हूं और राष्ट्रपति ने बिना किसी सामग्री के अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मामले में केंद्र के जवाबी हलफनामे का हवाला दिया. दवे ने कहा कि केंद्र का जवाबी हलफनामा विरोधाभासों का एक बंडल है. पीठ ने पूछा कि क्या हमें वाकई काउंटर पर मेहनत करने की जरूरत है? हमें संवैधानिक प्रावधान की यथास्थिति में व्याख्या करनी होगी, यह कैसे प्रासंगिक है?

दवे ने कहा कि राष्ट्रपति अभ्यास में कोई कारण उपलब्ध नहीं हैं, न ही उन्हें काउंटर में दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने दवे से सवाल किया, यदि अनुच्छेद 370 अपने आप काम करता है और जम्मू-कश्मीर के लिए संविधान सभा (सीए) द्वारा अपना कार्य पूरा करने के बाद अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेता है तो 1957 के बाद संवैधानिक आदेश जारी करने का अवसर कहां था?

पीठ ने दवे से आगे सवाल किया, आप कह रहे हैं कि संविधान सभा भंग होने के बाद जम्मू-कश्मीर से संबंधित कोई भी बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं थी. हम अनुच्छेद 370(1), (2), (3) की व्याख्या कैसे करते हैं, इसमें एक तार्किक स्थिरता होनी चाहिए. दवे ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है और केवल सीए ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था.

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