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उच्च न्यायालय ने मंत्री अनिल परब द्वारा दायर मानहानि वाद में किरीट सोमैया को समन जारी किया

बंबई उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता किरीट सोमैया को समन जारी किया है और 23 दिसंबर को पेश होने को कहा है. पढ़ें पूरी खबर...

Kirit Somaiya
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Published : Oct 1, 2021, 7:54 PM IST

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब द्वारा दायर मानहानि वाद में शुक्रवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया को समन जारी किया और सोमैया को व्यक्तिगत तौर या अपने वकील के माध्यम से 23 दिसंबर को पेश होने को कहा.

परब ने पिछले महीने वाद दायर कर आरोप लगाया था कि सोमैया ने दापोली में एक रिसॉर्ट के निर्माण को लेकर उनके खिलाफ 'दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक' बयान दिये.

पढ़ें :- अनिल देशमुख से जुड़ा धनशोधन मामला : महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ईडी के सामने पेश हुए

राज्य के परिवहन मंत्री ने पूर्व सांसद सोमैया से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है.

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोमैया को समन जारी किया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि इस वाद पर 23 दिसंबर 2021 को उपयुक्त न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई होगी.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब द्वारा दायर मानहानि वाद में शुक्रवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया को समन जारी किया और सोमैया को व्यक्तिगत तौर या अपने वकील के माध्यम से 23 दिसंबर को पेश होने को कहा.

परब ने पिछले महीने वाद दायर कर आरोप लगाया था कि सोमैया ने दापोली में एक रिसॉर्ट के निर्माण को लेकर उनके खिलाफ 'दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक' बयान दिये.

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राज्य के परिवहन मंत्री ने पूर्व सांसद सोमैया से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है.

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोमैया को समन जारी किया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि इस वाद पर 23 दिसंबर 2021 को उपयुक्त न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई होगी.

(पीटीआई-भाषा)

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