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27 महीने बाद जेल से रिहा होने पर भावुक हुए आजम खां, समर्थकों से गले मिलते समय भर आयी आंखें

सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की रिहाई का आदेश गुरुवार देर रात जिला कारागार पहुंच गया था. 27 महीने बाद वो शुक्रवार को जेल से रिहा हो गये. उनको लेने के लिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और आजम खां के बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल पहुंचे थे.

SP leader Azam Khan released from UP jail
SP leader Azam Khan released from UP jail
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Published : May 20, 2022, 7:30 AM IST

Updated : May 20, 2022, 12:38 PM IST

सीतापुर/रामपुर: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की रिहाई का आदेश गुरुवार देर रात जिला कारागार पहुंच गया था. 27 महीने बाद वो शुक्रवार को जेल से रिहा हो गये. जेल से निकलते ही समर्थकों से मिलते समय आजम खां भावुक हो गये. उनकी आखें भर आयीं. उनको लेने के लिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और आजम खां के बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल पहुंचे थे.

जेल से बाहर निकले सपा नेता आजम खां

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की रिहाई का आदेश 19 मई को ही दे दिया था, लेकिन कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी जेल न पहुंचने के कारण रिहाई में देरी हुई. आजम खां 88 मामलों में पिछले 27 महीने से जेल में बंद थे. वह एक केस में जमानत लेते, तो दूसरा केस दायर हो जाता. इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से आजम खां के जमानत पर रिहा होने पर स्वागत किया.

  • सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं।पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे।

    झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!

    — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">


ये भी पढ़ें- ज्ञानवापी सर्वे को लेकर दूसरा बड़ा खुलासा, मस्जिद में मिले कमल, त्रिशूल, डमरू के चिह्न!

आजम खां के खिलाफ 89 मामले दर्ज
आजम खां के खिलाफ 89 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 88 मामलों में उनकी पहले ही जमानत हो गई थी. बीते दिनों दर्ज गए एक नए मुकदमे में सुनवाई में देरी के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आजम खां को एक-एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी थी. आजम खां इस मामले में रेगुलर बेल डाले जाने और उसके निस्तारण तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे.
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सीतापुर/रामपुर: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की रिहाई का आदेश गुरुवार देर रात जिला कारागार पहुंच गया था. 27 महीने बाद वो शुक्रवार को जेल से रिहा हो गये. जेल से निकलते ही समर्थकों से मिलते समय आजम खां भावुक हो गये. उनकी आखें भर आयीं. उनको लेने के लिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और आजम खां के बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल पहुंचे थे.

जेल से बाहर निकले सपा नेता आजम खां

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की रिहाई का आदेश 19 मई को ही दे दिया था, लेकिन कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी जेल न पहुंचने के कारण रिहाई में देरी हुई. आजम खां 88 मामलों में पिछले 27 महीने से जेल में बंद थे. वह एक केस में जमानत लेते, तो दूसरा केस दायर हो जाता. इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से आजम खां के जमानत पर रिहा होने पर स्वागत किया.

  • सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं।पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे।

    झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!

    — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">


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आजम खां के खिलाफ 89 मामले दर्ज
आजम खां के खिलाफ 89 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 88 मामलों में उनकी पहले ही जमानत हो गई थी. बीते दिनों दर्ज गए एक नए मुकदमे में सुनवाई में देरी के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आजम खां को एक-एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी थी. आजम खां इस मामले में रेगुलर बेल डाले जाने और उसके निस्तारण तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे.
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Last Updated : May 20, 2022, 12:38 PM IST
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