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जेलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकने लिए लगाए जाएं सिग्नल जैमर, गृह मंत्रालय के आदेश

गृह मंत्रालय ने जेल में बंद गैंगस्टर और कैदियों के लिए नए नियम बनाने के आदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय को हाल ही में जानकारी मिली थी कि ये कैदी जेल से ही अपना व्यवसाय और अन्य गतिविधियां करते हैं. इसके लिए वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. ministry of home affairs, News Rules for Jails

ministry of home affairs
गृह मंत्रालय
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 14, 2023, 9:26 PM IST

नई दिल्ली: हाल ही में गृह मंत्रालय के सामने यह तथ्य आया है कि गैंगस्टर और कैदी जेलों के अंदर से अपना व्यवसाय और अन्य गतिविधियां संचालित करते हैं. इसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से उच्च जोखिम वाले अपराधियों और दुर्दांत अपराधियों की कोठरियों और बैरकों में प्रतिबंधित वस्तुओं, सेल फोन आदि की समय-समय पर खोज और पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने और ऐसे क्षेत्रों में उन्नत जैमिंग समाधान तैनात करने को कहा है.

इस में बार-बार औचक निरीक्षण करना भी शामिल है. यह सुझाव सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक था, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा तैयार आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में उजागर किया गया है. मॉडल जेल अधिनियम में सुरक्षा, खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और ड्यूटी पर जेल कर्मचारियों के रोटेशन के लिए विशेष प्रावधानों के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है.

अधिनियम में कहा गया है कि गतिशील सुरक्षा सुनिश्चित करने, जेलों से भागने, जेलों में अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को रोकने, कैदियों से खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए उचित प्रावधान, सावधानीपूर्वक निगरानी, कैदियों की निगरानी और प्रासंगिक जानकारी का विश्लेषण राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पुलिस विभाग की खुफिया शाखा के समन्वय से जेलों और सुधार सेवाओं द्वारा किया जा सकता है.

इसमें कहा गया है कि जेलों और सुधार संस्थानों को संगठित अपराध और कैद के दौरान जारी आपराधिक गतिविधियों, जिसमें गिरोह की गतिविधि, गवाहों को डराना आदि शामिल है, को रोकने के लिए ऐसे कैदियों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करनी होगी. अधिनियम में मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री रखने या उपयोग करने पर दंड पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है. इसमें कहा गया है कि जेल के कैदियों को जेलों में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को रखने या उनका उपयोग करने से मना किया गया है.

इसमें कहा गया कि जो कोई, कैदी या मुलाकाती या जेल अधिकारी होते हुए, अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में, ऐसे उपकरणों को रखने या उपयोग करने या किसी भी तरह से पेश करने या हटाने या प्रयास करते हुए पाया जाता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी ठहराए जाने पर उसे तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं, या दोनों की सजा दी जाएगी.

कैदियों से मुलाकात का जिक्र करते हुए, अधिनियम में कहा गया है कि कैदी जेल अधिकारियों की उचित निगरानी में अपने आगंतुकों, अर्थात परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भौतिक या आभासी मोड के माध्यम से संवाद कर सकते हैं. इसमें कहा गया कि कैदियों से मिलने वालों को बायोमेट्रिक सत्यापन और पहचान के माध्यम से सत्यापित और प्रमाणित किया जाएगा. कैदी से मिलने आने वाले प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक पहचान नियमों के तहत निर्धारित रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी.

इसमें कहा गया है कि कैदियों से मिलने वाले सभी आगंतुकों की नियमों के तहत निर्धारित तरीके से तलाशी ली जाएगी. इसमें कहा गया कि यदि कोई आगंतुक अपनी तलाशी लेने से इनकार करता है, तो उसे जेल में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा और ऐसा निर्णय रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ किए गए एक संचार में, गृह मंत्रालय ने कहा कि जेलों का प्रशासन और प्रबंधन वर्तमान में दो स्वतंत्रता-पूर्व अधिनियमों, अर्थात् जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 द्वारा विनियमित है.

मंत्रालय ने कहा कि समय बीतने के साथ, इन औपनिवेशिक अधिनियमों के कई प्रावधान पुराने और अप्रचलित पाए गए. इसलिए यह महसूस किया गया कि इन अधिनियमों को अपडेट करने और एक प्रगतिशील और मजबूत अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, जो समकालीन आधुनिक जरूरतों और सुधारात्मक विचारधारा के अनुरूप हो.

इस प्रकार गृह मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों और विषय विशेषज्ञों के परामर्श से एक व्यापक आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 को अंतिम रूप दिया. मंत्रालय ने मई में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 भेजा है. इसकी प्रति सोमवार को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.

नई दिल्ली: हाल ही में गृह मंत्रालय के सामने यह तथ्य आया है कि गैंगस्टर और कैदी जेलों के अंदर से अपना व्यवसाय और अन्य गतिविधियां संचालित करते हैं. इसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से उच्च जोखिम वाले अपराधियों और दुर्दांत अपराधियों की कोठरियों और बैरकों में प्रतिबंधित वस्तुओं, सेल फोन आदि की समय-समय पर खोज और पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने और ऐसे क्षेत्रों में उन्नत जैमिंग समाधान तैनात करने को कहा है.

इस में बार-बार औचक निरीक्षण करना भी शामिल है. यह सुझाव सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक था, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा तैयार आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में उजागर किया गया है. मॉडल जेल अधिनियम में सुरक्षा, खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और ड्यूटी पर जेल कर्मचारियों के रोटेशन के लिए विशेष प्रावधानों के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है.

अधिनियम में कहा गया है कि गतिशील सुरक्षा सुनिश्चित करने, जेलों से भागने, जेलों में अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को रोकने, कैदियों से खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए उचित प्रावधान, सावधानीपूर्वक निगरानी, कैदियों की निगरानी और प्रासंगिक जानकारी का विश्लेषण राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पुलिस विभाग की खुफिया शाखा के समन्वय से जेलों और सुधार सेवाओं द्वारा किया जा सकता है.

इसमें कहा गया है कि जेलों और सुधार संस्थानों को संगठित अपराध और कैद के दौरान जारी आपराधिक गतिविधियों, जिसमें गिरोह की गतिविधि, गवाहों को डराना आदि शामिल है, को रोकने के लिए ऐसे कैदियों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करनी होगी. अधिनियम में मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री रखने या उपयोग करने पर दंड पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है. इसमें कहा गया है कि जेल के कैदियों को जेलों में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को रखने या उनका उपयोग करने से मना किया गया है.

इसमें कहा गया कि जो कोई, कैदी या मुलाकाती या जेल अधिकारी होते हुए, अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में, ऐसे उपकरणों को रखने या उपयोग करने या किसी भी तरह से पेश करने या हटाने या प्रयास करते हुए पाया जाता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी ठहराए जाने पर उसे तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं, या दोनों की सजा दी जाएगी.

कैदियों से मुलाकात का जिक्र करते हुए, अधिनियम में कहा गया है कि कैदी जेल अधिकारियों की उचित निगरानी में अपने आगंतुकों, अर्थात परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भौतिक या आभासी मोड के माध्यम से संवाद कर सकते हैं. इसमें कहा गया कि कैदियों से मिलने वालों को बायोमेट्रिक सत्यापन और पहचान के माध्यम से सत्यापित और प्रमाणित किया जाएगा. कैदी से मिलने आने वाले प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक पहचान नियमों के तहत निर्धारित रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी.

इसमें कहा गया है कि कैदियों से मिलने वाले सभी आगंतुकों की नियमों के तहत निर्धारित तरीके से तलाशी ली जाएगी. इसमें कहा गया कि यदि कोई आगंतुक अपनी तलाशी लेने से इनकार करता है, तो उसे जेल में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा और ऐसा निर्णय रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ किए गए एक संचार में, गृह मंत्रालय ने कहा कि जेलों का प्रशासन और प्रबंधन वर्तमान में दो स्वतंत्रता-पूर्व अधिनियमों, अर्थात् जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 द्वारा विनियमित है.

मंत्रालय ने कहा कि समय बीतने के साथ, इन औपनिवेशिक अधिनियमों के कई प्रावधान पुराने और अप्रचलित पाए गए. इसलिए यह महसूस किया गया कि इन अधिनियमों को अपडेट करने और एक प्रगतिशील और मजबूत अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, जो समकालीन आधुनिक जरूरतों और सुधारात्मक विचारधारा के अनुरूप हो.

इस प्रकार गृह मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों और विषय विशेषज्ञों के परामर्श से एक व्यापक आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 को अंतिम रूप दिया. मंत्रालय ने मई में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 भेजा है. इसकी प्रति सोमवार को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.

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