रामपुर : समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां (Samajwadi Party MP Azam Khan) की शत्रु संपत्ति (Enemy Property) मामले में जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी. सपा सांसद आजम खां पर जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में 2019 में थाना अजीम नगर में एक केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी.
आपको बता दें कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम 26 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं. आजम खां की जमानत पर 30 जुलाई को बहस हुई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका खारिज कर दी है. फिलहाल आजम खां लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड-कॉम्प्लिकेशन की वजह से भर्ती हैं.
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शत्रु संपत्ति के मामले में आए इस फैसले ने आजम की मुश्किल को एक बार फिर बढ़ा दिया है. इस मामले में सरकारी वकील रामौतार सैनी ने बताया कि आजम खां का शत्रु संपत्ति 312/19 वाले मामले में एमपी/एमएलए (MP MLA Court) कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा शत्रु संपत्ति का मामला था, जिसमें 13.842 हेक्टेयर भूमि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन घेर रखी थी.
मामले में आजम खान के अलावा अन्य कई लोगों के नाम भी है. जिसमें आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम खां का नाम शामिल हैं.