शाहजहांपुर : 2016 में एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी रमनदीप कौर को फांसी की सज़ा सुनाई है. रमनदीप के प्रेमी गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू को उम्रकैद की सजा मिली है. रमनदीप ने सुखजीत को ब्रिटेन से भारत लाकर प्रेमी संग उसकी हत्या की थी, जिसे कोर्ट ने बेहद गंभीर माना. दोनों को 5 अक्टूबर 2023 को दोषी करार दिया था. शनिवार को कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई.
पति-पत्नी दोनों ब्रिटिश नागरिक, फार्म हाउस में मिली थी सुखजीत की लाश : घटना 1 सितंबर 2016 की है. बंडा थाना क्षेत्र के बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी. इसके अलावा दो पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मारा गया था. शक की सूई पत्नी रमनदीप कौर की ओर घूमी तो छानबीन शुरू हुई. इसके बाद पुलिस ने रमनदीप और उसके प्रेमी गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया.
साजिश के तहत सुखजीत को भारत लाई : सुखजीत और उसकी पत्नी रमनदीप ब्रिटिश नागरिक थे. पुलिस की जांच में सामने आया कि पत्नी मनदीप का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था. साजिश के तहत सुखजीत को ब्रिटेन से इंडिया लाकर हत्या की गई.
फैसले के बाद सुखजीत की मां ने कोर्ट आभार जताया : ट्रायल के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने रमनदीप और उसके प्रेमी गुरुप्रीत को दोषी करार दिया. रमनदीप को फांसी और गुरुप्रीत को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. इस फैसले पर सुखजीत की मां अंश कौर ने कोर्ट का आभार जताया. कहा कि उनके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी. आज दोषियों को जो सजा दी गई है, उससे उन्हें सुकून मिला है. यह भी कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा था.
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