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Chhattisgarh Liquor Scam: SC ने ईडी से कहा राज्य में न बनाएं डर का माहौल

पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. यह किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा ''डर का माहौल न बनाएं."

Chhattisgarh Liquor Scam
SC ने ईडी से कहा राज्य में न बनाएं डर का माहौल
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Published : May 16, 2023, 4:44 PM IST

नई दिल्ली/रायपुर: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है. आरोप लगाया गया है कि गैर बीजेपी राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामान्य कामकाज का दुरुपयोग धमकाने और परेशान करने के लिए किया जा रहा है. राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत की गई है. दावा किया कि ईडी आबकारी विभाग के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की धमकी दे रहा है. साथ ही मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रहा है.

'बौखलाया हुआ है ईडी': छत्तीसगढ़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि ''ईडी बौखलाया हुआ है. वे आबकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं. यह चौंकाने वाली स्थिति है. चुनाव आ रहे हैं. इसलिए यह सब हो रहा है."

'छत्तीसगढ़ में की जा रही है घोटाले की जांच': ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोपों का खंडन किया. कहा "एजेंसी राज्य में एक घोटाले की जांच कर रही है." इस पर पीठ ने कहा "जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो एक वास्तविक कारण भी संदिग्ध हो जाता है. भय का माहौल न बनाएं."

अनुच्छेद 131 के तहत दी गई है चुनौती: भूपेश बघेल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से मुकदमा दायर किया है. अनुच्छेद 131 किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है.

यह भी पढ़ें-

  1. Chhattisgarh Liquor Scam: शराब घोटाला की इनसाइड स्टोरी, ईडी ने किया बड़ा खुलासा
  2. Chhattisgarh liquor scam: अनवर, नितेश, पप्पू और एपी त्रिपाठी की 4 दिन की रिमांड बढ़ी
  3. Coal Levy Scam: छत्तीसगढ़ में ईडी एक्शन की इनसाइड स्टोरी, जानिए अब तक क्या क्या हुआ ?

आबकारी विभाग के 52 अधिकारियों ने की है शिकायत: राज्य सरकर ने याचिका में पक्षकार बनाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है. इसमें दावा किया गया है कि आबकारी विभाग के 52 अधिकारियों ने जांच के दौरान ईडी अधिकारियों पर मानसिक और शारीरिक यातना का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है. ईडी उनके मुताबिक बयान न देने पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी या उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी की धमकी दे रही है.

राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कर रही काम: राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया कि ईडी की कार्रवाई न केवल जबरदस्ती, अवैध, पक्षपातपूर्ण, सनकी, राजनीतिक रूप से प्रेरित है, बल्कि पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र और कानून के अधिकार के बिना भी है. जांच एजेंसी राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही है. जांच पूरी तरह से पक्षपाती, गैर स्वतंत्र है. साथ ही छत्तीसगढ़ में अस्थिरता लाने के लिए किया जा रहा है.

(स्त्रोत-पीटीआई)

नई दिल्ली/रायपुर: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है. आरोप लगाया गया है कि गैर बीजेपी राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामान्य कामकाज का दुरुपयोग धमकाने और परेशान करने के लिए किया जा रहा है. राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत की गई है. दावा किया कि ईडी आबकारी विभाग के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की धमकी दे रहा है. साथ ही मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रहा है.

'बौखलाया हुआ है ईडी': छत्तीसगढ़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि ''ईडी बौखलाया हुआ है. वे आबकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं. यह चौंकाने वाली स्थिति है. चुनाव आ रहे हैं. इसलिए यह सब हो रहा है."

'छत्तीसगढ़ में की जा रही है घोटाले की जांच': ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोपों का खंडन किया. कहा "एजेंसी राज्य में एक घोटाले की जांच कर रही है." इस पर पीठ ने कहा "जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो एक वास्तविक कारण भी संदिग्ध हो जाता है. भय का माहौल न बनाएं."

अनुच्छेद 131 के तहत दी गई है चुनौती: भूपेश बघेल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से मुकदमा दायर किया है. अनुच्छेद 131 किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है.

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आबकारी विभाग के 52 अधिकारियों ने की है शिकायत: राज्य सरकर ने याचिका में पक्षकार बनाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है. इसमें दावा किया गया है कि आबकारी विभाग के 52 अधिकारियों ने जांच के दौरान ईडी अधिकारियों पर मानसिक और शारीरिक यातना का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है. ईडी उनके मुताबिक बयान न देने पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी या उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी की धमकी दे रही है.

राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कर रही काम: राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया कि ईडी की कार्रवाई न केवल जबरदस्ती, अवैध, पक्षपातपूर्ण, सनकी, राजनीतिक रूप से प्रेरित है, बल्कि पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र और कानून के अधिकार के बिना भी है. जांच एजेंसी राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही है. जांच पूरी तरह से पक्षपाती, गैर स्वतंत्र है. साथ ही छत्तीसगढ़ में अस्थिरता लाने के लिए किया जा रहा है.

(स्त्रोत-पीटीआई)

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