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'नेताओं के लिए अलग नियम नहीं', SC ने ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

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Published : Apr 5, 2023, 4:07 PM IST

Updated : Apr 5, 2023, 4:36 PM IST

सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को जबरदस्त झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट लोगों का नेतृत्व कर रही है. ठाकुर ने कहा कि जांच एजेंसियों को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जांच करने का पूरा अधिकार है.

SC
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : 14 विपक्षी दलों ने अपनी उस याचिका को वापस ले लिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि नेताओं के लिए अलग से नियम नहीं हो सकते हैं. विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रही है.

याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि वे इसका दुरुपयोग रोकें. विपक्षी दलों की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आंकड़ों के आधार पर वह बता सकते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से इन जांच एजेंसियों का विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि 885 शिकायतें प्रोसेक्यूशन द्वारा की गई हैं. लेकिन सजा मात्र 23 मामलों में हुई. सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि 2004-14 तक सिर्फ आधे मामलों में जांच हुई है. सिंघवी के अनुसार 2014-22 तक 121 नेताओं की जांच की गई है, इनमें से 95 फीसदी विपक्षी नेता शामिल हैं.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आप किसी व्यक्तिगत मामला को सामने लाते हैं, तो वह उसे उस आधार पर देख सकते हैं. जज ने कहा कि नेताओं को किसी भी कानून के तहत छूट कैसे दी जा सकती है, कानून सबके लिए बराबर है, उसकी प्रक्रियाएं समाना हैं, किसी को भी उसके तहत सुरक्षा नहीं दी जा सकती है.

सिंघवी ने यह भी दलील दी कि हम जिन 14 विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे 42 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. और उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है. इस पर जज ने कहा कि अगर आपका इशारा यह है कि विपक्षी दलों और नेताओं की संख्या घटती जा रही है, तो इसका जवाब राजनीति में है, न कि किसी कोर्ट में.

  • #WATCH | They have been exposed. Congress is leading the corrupts. Investigative agencies have rights to take action against corrupts: Union Min Anurag Thakur on SC refuses to entertain the plea filed by 14 opposition parties alleging “arbitrary use” of central probe agencies https://t.co/339yXN6zHl pic.twitter.com/sJOIaY3dQb

    — ANI (@ANI) April 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ जांच करने का पूरा अधिकार है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भ्रष्ट लोगों का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और वह एक्सपोज हो गई है.

ये भी पढ़ें : Hanuman Jayanti : HC का बंगाल सरकार को केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश

नई दिल्ली : 14 विपक्षी दलों ने अपनी उस याचिका को वापस ले लिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि नेताओं के लिए अलग से नियम नहीं हो सकते हैं. विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रही है.

याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि वे इसका दुरुपयोग रोकें. विपक्षी दलों की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आंकड़ों के आधार पर वह बता सकते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से इन जांच एजेंसियों का विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि 885 शिकायतें प्रोसेक्यूशन द्वारा की गई हैं. लेकिन सजा मात्र 23 मामलों में हुई. सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि 2004-14 तक सिर्फ आधे मामलों में जांच हुई है. सिंघवी के अनुसार 2014-22 तक 121 नेताओं की जांच की गई है, इनमें से 95 फीसदी विपक्षी नेता शामिल हैं.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आप किसी व्यक्तिगत मामला को सामने लाते हैं, तो वह उसे उस आधार पर देख सकते हैं. जज ने कहा कि नेताओं को किसी भी कानून के तहत छूट कैसे दी जा सकती है, कानून सबके लिए बराबर है, उसकी प्रक्रियाएं समाना हैं, किसी को भी उसके तहत सुरक्षा नहीं दी जा सकती है.

सिंघवी ने यह भी दलील दी कि हम जिन 14 विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे 42 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. और उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है. इस पर जज ने कहा कि अगर आपका इशारा यह है कि विपक्षी दलों और नेताओं की संख्या घटती जा रही है, तो इसका जवाब राजनीति में है, न कि किसी कोर्ट में.

  • #WATCH | They have been exposed. Congress is leading the corrupts. Investigative agencies have rights to take action against corrupts: Union Min Anurag Thakur on SC refuses to entertain the plea filed by 14 opposition parties alleging “arbitrary use” of central probe agencies https://t.co/339yXN6zHl pic.twitter.com/sJOIaY3dQb

    — ANI (@ANI) April 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ जांच करने का पूरा अधिकार है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भ्रष्ट लोगों का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और वह एक्सपोज हो गई है.

ये भी पढ़ें : Hanuman Jayanti : HC का बंगाल सरकार को केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश

Last Updated : Apr 5, 2023, 4:36 PM IST
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