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SC Refuses Plea : एनडीए में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज - आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसा तत्काल नहीं हो सकता है. (SC Refuses Plea)

SC Refuses Plea
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Mar 6, 2023, 10:53 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अदालत पहले से ही बड़े मुद्दे की सुनवाई कर रही है और आरक्षण तत्काल नहीं हो सकता.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच निधि चौधरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हमारे द्वारा पहले से ही बड़े मुद्दे की सुनवाई की जा रही है. महिला उम्मीदवारों के लिए समय अवधि में इसकी शुरुआत होनी है. याचिकाकर्ता ने महिला श्रेणी में अपेक्षित योग्यता प्राप्त नहीं की, हालांकि समग्र योग्यता में उसके कुछ पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक होंगे, जिन्हें प्रवेश दिया जाएगा. हालांकि, महिलाओं के लिए तत्काल 50% सीटें देना संभव नहीं है और इस मुद्दे को हम पहले से ही देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है.'

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अतिरिक्त याचिका किसी भी तरह से मदद नहीं करेगी. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसे याचिकाकर्ता के प्रति सहानुभूति है लेकिन वर्तमान मामले में कोई राहत देना संभव नहीं है.

हालांकि, अदालत ने अन्य समान मामलों में सहायता के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी. 2021 में शीर्ष अदालत ने महिलाओं को एनडीए में प्रवेश की अनुमति देकर एक पथप्रदर्शक निर्णय दिया था. एनडीए के संविधान के 66 साल बाद ही महिलाओं को परीक्षा में बैठने की इजाजत मिली थी. कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया था कि यह नीतिगत मामला और महिलाओं को शामिल करने के लिए और अधिक समय चाहिए.

पढ़ें- NDA में आरक्षण पर SC ने कहा-सामाजिक क्रांति रातोंरात नहीं आती

नई दिल्ली : राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अदालत पहले से ही बड़े मुद्दे की सुनवाई कर रही है और आरक्षण तत्काल नहीं हो सकता.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच निधि चौधरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हमारे द्वारा पहले से ही बड़े मुद्दे की सुनवाई की जा रही है. महिला उम्मीदवारों के लिए समय अवधि में इसकी शुरुआत होनी है. याचिकाकर्ता ने महिला श्रेणी में अपेक्षित योग्यता प्राप्त नहीं की, हालांकि समग्र योग्यता में उसके कुछ पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक होंगे, जिन्हें प्रवेश दिया जाएगा. हालांकि, महिलाओं के लिए तत्काल 50% सीटें देना संभव नहीं है और इस मुद्दे को हम पहले से ही देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है.'

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अतिरिक्त याचिका किसी भी तरह से मदद नहीं करेगी. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसे याचिकाकर्ता के प्रति सहानुभूति है लेकिन वर्तमान मामले में कोई राहत देना संभव नहीं है.

हालांकि, अदालत ने अन्य समान मामलों में सहायता के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी. 2021 में शीर्ष अदालत ने महिलाओं को एनडीए में प्रवेश की अनुमति देकर एक पथप्रदर्शक निर्णय दिया था. एनडीए के संविधान के 66 साल बाद ही महिलाओं को परीक्षा में बैठने की इजाजत मिली थी. कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया था कि यह नीतिगत मामला और महिलाओं को शामिल करने के लिए और अधिक समय चाहिए.

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