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मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते के अंदर पंजाब से यूपी शिफ्ट करो : सुप्रीम कोर्ट - जेल में भेजने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दो हफ़्ते के अंदर पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में भेजने का आदेश दिया. इस दौरान पंजाब सरकार ने यूपी सरकार की याचिका का कड़ा विरोध किया.

मुख्तार अंसारी
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Published : Mar 26, 2021, 2:41 PM IST

Updated : Mar 26, 2021, 3:28 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते के अंदर पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में भेजने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब की रोपड़ जेल से गैंगस्टर से विधायक मुख्तार अंसारी की हिरासत को उत्तर प्रदेश में बांदा जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

इस दौरान पंजाब सरकार ने यूपी सरकार की याचिका का कड़ा विरोध किया और उसकी याचिका की बर्खास्तगी की मांग की.

पंजाब सरकार ने चार मार्च को न्यायालय में कहा था कि योगी आदित्यनाथ सरकार को यह अनुरोध करने को कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि अंसारी को रूपनगर जेल से बांदा जिला जेल भेज दिया जाए.

बता दें कि अंसारी को पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रियल एस्टेट कारोबार में लगे होमलैंड समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की शिकायत पर अंसारी को भारतीय दंड संहिता (भारतीय दंड संहिता की धारा 386) और आपराधिक धमकी (आईपीसी की धारा 506) के लिए गिरफ्तार किया गया था.

होमलैंड समूह के सीईओ ने अपनी शिकायत में पुलिस से कहा कि 9 जनवरी, 2019 की शाम को उन्होंने एक व्यक्ति के कॉल का जवाब दिया, जिसने खुद को यूपी से कुछ अंसारी के रूप में पेश किया और उससे 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी.

पढ़ें - आपराधिक मुकदमा दर्ज कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला नहीं घोंटा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले अंतरराज्यीय अपराधी गैंग आईएस 191 के सरगना माफिया मुख्तार अंसारी सहित चार अपराधियों के विरुद्ध बीते शुक्रवार को मऊ पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और कूटरचित दस्तावेज पर शस्त्र का लाइसेंस लेने के मामले में थाना दक्षिण टोला में चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर फर्जी पते पर शस्त्र जारी करने के निर्देश दिए थे.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते के अंदर पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में भेजने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब की रोपड़ जेल से गैंगस्टर से विधायक मुख्तार अंसारी की हिरासत को उत्तर प्रदेश में बांदा जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

इस दौरान पंजाब सरकार ने यूपी सरकार की याचिका का कड़ा विरोध किया और उसकी याचिका की बर्खास्तगी की मांग की.

पंजाब सरकार ने चार मार्च को न्यायालय में कहा था कि योगी आदित्यनाथ सरकार को यह अनुरोध करने को कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि अंसारी को रूपनगर जेल से बांदा जिला जेल भेज दिया जाए.

बता दें कि अंसारी को पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रियल एस्टेट कारोबार में लगे होमलैंड समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की शिकायत पर अंसारी को भारतीय दंड संहिता (भारतीय दंड संहिता की धारा 386) और आपराधिक धमकी (आईपीसी की धारा 506) के लिए गिरफ्तार किया गया था.

होमलैंड समूह के सीईओ ने अपनी शिकायत में पुलिस से कहा कि 9 जनवरी, 2019 की शाम को उन्होंने एक व्यक्ति के कॉल का जवाब दिया, जिसने खुद को यूपी से कुछ अंसारी के रूप में पेश किया और उससे 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी.

पढ़ें - आपराधिक मुकदमा दर्ज कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला नहीं घोंटा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले अंतरराज्यीय अपराधी गैंग आईएस 191 के सरगना माफिया मुख्तार अंसारी सहित चार अपराधियों के विरुद्ध बीते शुक्रवार को मऊ पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और कूटरचित दस्तावेज पर शस्त्र का लाइसेंस लेने के मामले में थाना दक्षिण टोला में चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर फर्जी पते पर शस्त्र जारी करने के निर्देश दिए थे.

Last Updated : Mar 26, 2021, 3:28 PM IST
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