नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी को पार्टी मुख्यालय की चाबी सौंपने के मदुरै उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पूर्व सीएम और अन्नाद्रमुक नेता ओ पनीरसेल्वम की याचिका खारिज (panneerselvam petition dismissed) कर दी.
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Supreme Court dismisses the petition of former CM and AIADMK leader O Panneerselvam against the Madurai High Court order of handing over the key of AIADMK headquarters to the party's interim general secretary Edappadi K Palaniswami pic.twitter.com/cIqiWkJtDx
— ANI (@ANI) September 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) September 12, 2022Supreme Court dismisses the petition of former CM and AIADMK leader O Panneerselvam against the Madurai High Court order of handing over the key of AIADMK headquarters to the party's interim general secretary Edappadi K Palaniswami pic.twitter.com/cIqiWkJtDx
— ANI (@ANI) September 12, 2022
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें चेन्नई के अन्नाद्रमुक मुख्यालय को पार्टी के अंतरिम महासचिव ई पलानीस्वामी को सौंपने के लिए कहा गया था. तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर राजस्व संभाग अधिकारी (आरडीओ) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के पलानीस्वामी गुट को नोटिस जारी किया था. अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों के बीच टकराव के दौरान 11 जुलाई को आरडीओ ने पार्टी मुख्यालय को सील कर दिया था.