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पलानीस्वामी को AIADMK मुख्यालय की चाबी सौंपने के खिलाफ दायर खारिज SC में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी को पार्टी मुख्यालय की चाबी सौंपने के मदुरै उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पूर्व सीएम और अन्नाद्रमुक नेता ओ पनीरसेल्वम की याचिका खारिज कर दी.

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Published : Sep 12, 2022, 4:20 PM IST

Updated : Sep 12, 2022, 6:25 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी को पार्टी मुख्यालय की चाबी सौंपने के मदुरै उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पूर्व सीएम और अन्नाद्रमुक नेता ओ पनीरसेल्वम की याचिका खारिज (panneerselvam petition dismissed) कर दी.

  • Supreme Court dismisses the petition of former CM and AIADMK leader O Panneerselvam against the Madurai High Court order of handing over the key of AIADMK headquarters to the party's interim general secretary Edappadi K Palaniswami pic.twitter.com/cIqiWkJtDx

    — ANI (@ANI) September 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें चेन्नई के अन्नाद्रमुक मुख्यालय को पार्टी के अंतरिम महासचिव ई पलानीस्वामी को सौंपने के लिए कहा गया था. तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर राजस्व संभाग अधिकारी (आरडीओ) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के पलानीस्वामी गुट को नोटिस जारी किया था. अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों के बीच टकराव के दौरान 11 जुलाई को आरडीओ ने पार्टी मुख्यालय को सील कर दिया था.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी को पार्टी मुख्यालय की चाबी सौंपने के मदुरै उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पूर्व सीएम और अन्नाद्रमुक नेता ओ पनीरसेल्वम की याचिका खारिज (panneerselvam petition dismissed) कर दी.

  • Supreme Court dismisses the petition of former CM and AIADMK leader O Panneerselvam against the Madurai High Court order of handing over the key of AIADMK headquarters to the party's interim general secretary Edappadi K Palaniswami pic.twitter.com/cIqiWkJtDx

    — ANI (@ANI) September 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें चेन्नई के अन्नाद्रमुक मुख्यालय को पार्टी के अंतरिम महासचिव ई पलानीस्वामी को सौंपने के लिए कहा गया था. तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर राजस्व संभाग अधिकारी (आरडीओ) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के पलानीस्वामी गुट को नोटिस जारी किया था. अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों के बीच टकराव के दौरान 11 जुलाई को आरडीओ ने पार्टी मुख्यालय को सील कर दिया था.

Last Updated : Sep 12, 2022, 6:25 PM IST
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