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Complaint Against Rahul : वीर सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि केस

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Published : Apr 13, 2023, 8:08 AM IST

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उनके खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने पुणे कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने लंदन में दिये गये राहुल गांधी के बयान के हवाले से कहा कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी का बयान झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक था.

Complaint Against RG
सात्यकी सावरकर की फाइल फोटो

पुणे (महाराष्ट्र) : हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने बुधवार को यहां महाराष्ट्र की एक अदालत का रुख कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने गांधी पर लंदन में अपने संबोधन के दौरान सावरकर पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया. सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने कहा कि उनके वकीलों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत के साथ शहर की अदालत का रुख किया है.

सात्यकी ने कहा कि चूंकि अदालत के अधिकारी आज अनुपस्थित थे, इसलिए उन्होंने हमें मामले की संख्या जानने के लिए शनिवार को फिर आने को कहा. शिकायत की विषयवस्तु के बारे में सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान सावरकर का विषय उठाया था. सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने उपस्थित लोगों से कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसमें कहा था कि वह और उनके पांच से छह दोस्त एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे थे और उन्हें (सावरकर) खुशी हुई.

पढ़ें : Opposition Unity : नीतीश और राहुल की मुलाकात, बोले - विपक्षी एकता की हो गई शुरुआत

सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने इस घटना के बारे में बताते हुए पूछा कि क्या यह कायराना हरकत नहीं है. सबसे पहली बात गांधी द्वारा सुनाई गई यह घटना काल्पनिक है. वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति सावरकर के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी. वह लोकतंत्र में विश्वास करते थे और उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी का बयान झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक था.

सात्यकी ने कहा कि सावरकर को बदनाम करने के इस प्रयास के बाद, हमने चुप नहीं बैठने का फैसला किया और राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया. उन्होंने दावा किया कि बातचीत के दौरान इस तरह की टिप्पणी का राहुल गांधी का एक वीडियो उपलब्ध है और इसे अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा.

पढ़ें : Modi Surname Case: पटना कोर्ट में नहीं पहुंचे राहुल गांधी, 25 अप्रैल को अगली सुनवाई

(पीटीआई-भाषा)

पुणे (महाराष्ट्र) : हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने बुधवार को यहां महाराष्ट्र की एक अदालत का रुख कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने गांधी पर लंदन में अपने संबोधन के दौरान सावरकर पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया. सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने कहा कि उनके वकीलों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत के साथ शहर की अदालत का रुख किया है.

सात्यकी ने कहा कि चूंकि अदालत के अधिकारी आज अनुपस्थित थे, इसलिए उन्होंने हमें मामले की संख्या जानने के लिए शनिवार को फिर आने को कहा. शिकायत की विषयवस्तु के बारे में सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान सावरकर का विषय उठाया था. सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने उपस्थित लोगों से कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसमें कहा था कि वह और उनके पांच से छह दोस्त एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे थे और उन्हें (सावरकर) खुशी हुई.

पढ़ें : Opposition Unity : नीतीश और राहुल की मुलाकात, बोले - विपक्षी एकता की हो गई शुरुआत

सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने इस घटना के बारे में बताते हुए पूछा कि क्या यह कायराना हरकत नहीं है. सबसे पहली बात गांधी द्वारा सुनाई गई यह घटना काल्पनिक है. वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति सावरकर के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी. वह लोकतंत्र में विश्वास करते थे और उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी का बयान झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक था.

सात्यकी ने कहा कि सावरकर को बदनाम करने के इस प्रयास के बाद, हमने चुप नहीं बैठने का फैसला किया और राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया. उन्होंने दावा किया कि बातचीत के दौरान इस तरह की टिप्पणी का राहुल गांधी का एक वीडियो उपलब्ध है और इसे अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा.

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(पीटीआई-भाषा)

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