पुणे (महाराष्ट्र) : हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने बुधवार को यहां महाराष्ट्र की एक अदालत का रुख कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने गांधी पर लंदन में अपने संबोधन के दौरान सावरकर पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया. सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने कहा कि उनके वकीलों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत के साथ शहर की अदालत का रुख किया है.
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Today, I have filed a complaint for criminal defamation against Rahul Gandhi for his false allegations made in this speech against my grand father late Shri. Vinayak Damodar Savarkar. @ABPNews @ZeeNews @News18India @aajtak @OpIndia_com pic.twitter.com/dUnzvWF9gP
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सात्यकी ने कहा कि चूंकि अदालत के अधिकारी आज अनुपस्थित थे, इसलिए उन्होंने हमें मामले की संख्या जानने के लिए शनिवार को फिर आने को कहा. शिकायत की विषयवस्तु के बारे में सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान सावरकर का विषय उठाया था. सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने उपस्थित लोगों से कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसमें कहा था कि वह और उनके पांच से छह दोस्त एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे थे और उन्हें (सावरकर) खुशी हुई.
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सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी ने इस घटना के बारे में बताते हुए पूछा कि क्या यह कायराना हरकत नहीं है. सबसे पहली बात गांधी द्वारा सुनाई गई यह घटना काल्पनिक है. वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति सावरकर के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी. वह लोकतंत्र में विश्वास करते थे और उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी का बयान झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक था.
सात्यकी ने कहा कि सावरकर को बदनाम करने के इस प्रयास के बाद, हमने चुप नहीं बैठने का फैसला किया और राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया. उन्होंने दावा किया कि बातचीत के दौरान इस तरह की टिप्पणी का राहुल गांधी का एक वीडियो उपलब्ध है और इसे अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा.
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(पीटीआई-भाषा)