नई दिल्ली: CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आर्यन खान रिश्वत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ 22 मई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. सीबीआई के वकील निखिल गोयल ने न्यायमूर्ति विकास महाजन के समक्ष मौखिक आश्वासन दिया कि एजेंसी सोमवार तक वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी. वानखेड़े को सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया था. मामला रुपये की कथित मांग से जुड़ा है.
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने 2021 क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अपने बेटे को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था. अदालत मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की भी मांग की.
सीबीआई द्वारा प्रारंभिक आपत्ति जताए जाने के बाद कि याचिका दिल्ली में सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि मामले की विषय वस्तु महाराष्ट्र से है. वानखेड़े ने महाराष्ट्र में संबंधित अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ अपनी याचिका वापस ले ली.
बता दें, वानखेड़े ने शनिवार को आरोप लगाया था कि उन्हें देशभक्त होने की सजा दी जा रही है. सीबीआई ने शुक्रवार को उनके आवास और अन्य परिसरों सहित देशभर में कुल 29 स्थानों पर छापेमारी की थी. उल्लेखनीय है कि वानखेड़े ने कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था और कथित ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया था.
यह भी पढ़ेंः प्रभात गुप्ता हत्याकांडः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ अपील पर आज आएगा फैसला