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भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया तलब, जानें पूरा मामला - दिल्ली की ताजा खबरें

Court Summoned to Bjp Leader Shahnawaz Hussain: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेप और धमकी दिए जाने के संबंध में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

Syed Shahnawaz Hussain
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 11, 2023, 7:55 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं बिहार विधान परिषद के सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. उनके खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कैंसिलेसन रिपोर्ट को खारिज कर दिया है.

अदालत ने रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए शाहनवाज हुसैन को नोटिस जारी कर अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की रिपोर्ट, जांच अधिकारी की विरोध याचिका पर दाखिल जवाब, शिकायतकर्ता की दायर विरोध याचिका और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री पर गौर करने के बाद यह पाया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस, अदालत, मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक समान बयान दिया हैं. इसलिए यह अदालत शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेती है.

यह है मामला: बता दें कि वर्ष 2017 में एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने उनके भाई शाहबाज हुसैन पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया था. गत वर्ष 31 मई 2022 को कोर्ट ने इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन और उनके भाई शाहबाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. जांच के बाद पुलिस ने शाहनवाज हुसैन को क्लीनचिट देते हुए मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे आज कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.

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अदालत ने रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए शाहनवाज हुसैन को नोटिस जारी कर अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की रिपोर्ट, जांच अधिकारी की विरोध याचिका पर दाखिल जवाब, शिकायतकर्ता की दायर विरोध याचिका और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री पर गौर करने के बाद यह पाया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस, अदालत, मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक समान बयान दिया हैं. इसलिए यह अदालत शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेती है.

यह है मामला: बता दें कि वर्ष 2017 में एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने उनके भाई शाहबाज हुसैन पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया था. गत वर्ष 31 मई 2022 को कोर्ट ने इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन और उनके भाई शाहबाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. जांच के बाद पुलिस ने शाहनवाज हुसैन को क्लीनचिट देते हुए मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे आज कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.

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