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गुजरात : विधायक ने खोला राज, 'भाजपा दफ्तर से बांटे गए थे रेमडेसिविर दवा' - remdesivir distributed from bJP office in Surat

कोरोना लहर के दौरान कई बार ऐसे आरोप लगे कि रेमडेसिविर दवा को भाजपा दफ्तर से बांटा गया है. हालांकि हर बार पार्टी ने इससे इनकार किया. लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में भाजपा के ही एक विधायक ने ऐसी बात कह दी, जिससे सनसनी मच गई है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हां, भाजपा दफ्तर से दवा बांटी गई थी.

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Published : Jun 16, 2021, 8:26 PM IST

अहमदाबाद : भाजपा के एक विधायक ने गुजरात हाईकोर्ट से कहा है कि सूरत में पार्टी कार्यालय से मानवता के आधार पर तथा लोगों की जान बचाने के लिए जरूरतमंद रोगियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटे गए थे. विधायक ने महामारी की दूसरी लहर में दवा की जमाखोरी और अवैध वितरण के आरोपों पर अपना बचाव करते हुए यह बात कही.

विधायक हर्ष सांघवी ने मंगलवार को अदालत से कहा कि भाजपा नेताओं ने 10 से 12 अप्रैल के बीच दक्षिण गुजरात के सूरत और नवसारी में जरूरतमंद रोगियों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराए थे. उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए इंजेक्शन अत्यंत आवश्यक थे, इसलिए मानवता के नाते ही यह काम किया गया.

उन्होंने मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ से कहा कि गुजरात कांग्रेस के नेता परेश धनानी द्वारा उनके द्वारा लगाए गए आरोप ऐसे लगते हैं कि उनकी याचिका जनहित याचिका नहीं होकर राजनीतिक हित वाली याचिका हो.

सांघवी ने कहा कि कोविड-19 की दवा की जमाखोरी और अवैध वितरण के आरोप पूरी तरह झूठे, निराधार, फर्जी और बिना तथ्यों की पुष्टि के लगाए गए हैं.

अहमदाबाद : भाजपा के एक विधायक ने गुजरात हाईकोर्ट से कहा है कि सूरत में पार्टी कार्यालय से मानवता के आधार पर तथा लोगों की जान बचाने के लिए जरूरतमंद रोगियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटे गए थे. विधायक ने महामारी की दूसरी लहर में दवा की जमाखोरी और अवैध वितरण के आरोपों पर अपना बचाव करते हुए यह बात कही.

विधायक हर्ष सांघवी ने मंगलवार को अदालत से कहा कि भाजपा नेताओं ने 10 से 12 अप्रैल के बीच दक्षिण गुजरात के सूरत और नवसारी में जरूरतमंद रोगियों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराए थे. उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए इंजेक्शन अत्यंत आवश्यक थे, इसलिए मानवता के नाते ही यह काम किया गया.

उन्होंने मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ से कहा कि गुजरात कांग्रेस के नेता परेश धनानी द्वारा उनके द्वारा लगाए गए आरोप ऐसे लगते हैं कि उनकी याचिका जनहित याचिका नहीं होकर राजनीतिक हित वाली याचिका हो.

सांघवी ने कहा कि कोविड-19 की दवा की जमाखोरी और अवैध वितरण के आरोप पूरी तरह झूठे, निराधार, फर्जी और बिना तथ्यों की पुष्टि के लगाए गए हैं.

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