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लालकिला हिंसा मामले के आरोपी की गिरफ्तारी पर लगी रोक

दिल्ली की एक अदालत ने लालकिले पर हुई हिंसा के मामले के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना के खिलाफ गिरफ्तारी पर लगी रोक को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है.

आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना
आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना
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Published : Aug 10, 2021, 12:06 AM IST

नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने 26 जनवरी को लालकिले पर हुई हिंसा के मामले के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना के खिलाफ दर्ज, और एक दूसरे मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज गगनदीप सिंह ने ये आदेश दिया है.

पिछली 27 जुलाई को कोर्ट ने लक्खा की गिरफ्तारी पर आज तक की रोक लगाई थी. पिछले 29 जून को कोर्ट ने लक्खा की गिरफ्तारी पर आजतक की रोक लगा दी थी. कोर्ट ने लक्खा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था. इस मामले में लक्खा पर लालकिले पर हिंसा के दौरान बाहरी दिल्ली की सड़क को जाम करने और बैरिकेड को नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

लक्खा पर आरोप है कि उसने पुलिस के आग्रह को भी नहीं माना और पुलिस अधिकारियों के शासकीय काम में बाधा डाली थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने लक्खा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था.इसके पहले पिछली 29 जुलाई को लालकिले पर हुई हिंसा के मामले में तीस हजारी कोर्ट लक्खा को जमानत दे चुका है. लक्खा पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपये का ईनाम भी घोषित कर रखा था.

आपको बता दें कि पिछले 19 जून को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी और चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी. इस हिंसा के जरिए केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी.

इसे भी पढ़े-बड़े मंदिरों के साथ आरएसएस कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं. कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया, जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी.

जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी. उनमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं. बता दें कि पिछले 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने 26 जनवरी को लालकिले पर हुई हिंसा के मामले के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना के खिलाफ दर्ज, और एक दूसरे मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज गगनदीप सिंह ने ये आदेश दिया है.

पिछली 27 जुलाई को कोर्ट ने लक्खा की गिरफ्तारी पर आज तक की रोक लगाई थी. पिछले 29 जून को कोर्ट ने लक्खा की गिरफ्तारी पर आजतक की रोक लगा दी थी. कोर्ट ने लक्खा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था. इस मामले में लक्खा पर लालकिले पर हिंसा के दौरान बाहरी दिल्ली की सड़क को जाम करने और बैरिकेड को नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

लक्खा पर आरोप है कि उसने पुलिस के आग्रह को भी नहीं माना और पुलिस अधिकारियों के शासकीय काम में बाधा डाली थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने लक्खा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था.इसके पहले पिछली 29 जुलाई को लालकिले पर हुई हिंसा के मामले में तीस हजारी कोर्ट लक्खा को जमानत दे चुका है. लक्खा पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपये का ईनाम भी घोषित कर रखा था.

आपको बता दें कि पिछले 19 जून को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी और चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी. इस हिंसा के जरिए केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी.

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दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं. कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया, जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी.

जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी. उनमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं. बता दें कि पिछले 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

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