मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने केरल माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य कोडियेरी बालकृष्णन के बड़े बेटे बिनॉय कोडियेरी के खिलाफ दायर बलात्कार के एक मामले (rape case against CPIM leaders son) का निपटारा कर दिया है. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और पीड़िता को 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. मुंबई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया. बस्ती में बिनॉय ने बिहार की महिला को 80 लाख रुपये दिए.
महिला ने 2019 में बिनॉय कोडियेरी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उस पर शादी का वादा करके उसे धोखा देने का आरोप लगाया था. दोनों का एक बेटा है, जो मां के पास रहता है. अपनी मूल याचिका में, महिला ने कहा कि वे 2008 में दुबई में एक डांस बार में काम करती थी और 2015 तक, वह हर महीने अपने बेटे की जरूरतों के लिए उसे पैसे भेजता था. जुलाई 2019 में, बिनॉय कोडियेरी ने महिला द्वारा दायर बलात्कार के मामले को खारिज करने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
अदालत ने तीनों का डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया. बिनॉय 30 जुलाई, 2019 को कोर्ट में पेश हुआ. डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आना बाकी है. लेकिन इस बीच दोनों पक्षों के बीच (बिनॉय और महिला) ने मामले को निपटाने का फैसला किया और इसके बारे में मुंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया. अदालत ने इस पर सहमति जताई और याचिका का निपटारा कर दिया गया.
कोडियेरी बालकृष्णन, जिन्होंने अपनी अस्वस्थता के कारण पिछले महीने माकपा के राज्य सचिव का पद छोड़ दिया था. वर्तमान में उनका चेन्नई के एक प्रमुख निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, यह समझौता उनके लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है.
(आईएएनएस)