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राहुल को राहत : 'सभी मोदी चोर हैं' वाले बयान पर अब 26 अप्रैल को होगी सुनवाई - rahul gandhi get relief from jharkhand high court on modi surname case

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) के बयान 'सभी मोदी चोर हैं' को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई (modi surname case). कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से समय की मांग किए जाने के बाद अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की गई है.

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राहुल को राहत
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Published : Apr 8, 2022, 4:38 PM IST

रांची : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'सभी मोदी चोर हैं' वाले बयान को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में राहुल गांधी की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की है. इस बीच कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

'राहुल पर लगाया गया आरोप गलत': झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप गलत है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए.

क्या है पूरा मामला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सभी मोदी को चोर कहने संबंधी बयान से आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन कर राहुल गांधी को पेश होने या अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा गया. रांची सिविल कोर्ट के समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है.

20 करोड़ की मानहानि का मामला: बता दें कि प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा किया है. राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि 'जिनके आगे मोदी लगा हुआ है वह सभी चोर हैं.' इसी बयान से आहत होकर प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की थी. जिसके बाद राहुल गांधी की तरफ से सिविल कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, जानिए क्या है मामला

रांची : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'सभी मोदी चोर हैं' वाले बयान को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में राहुल गांधी की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की है. इस बीच कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

'राहुल पर लगाया गया आरोप गलत': झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप गलत है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए.

क्या है पूरा मामला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सभी मोदी को चोर कहने संबंधी बयान से आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन कर राहुल गांधी को पेश होने या अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा गया. रांची सिविल कोर्ट के समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है.

20 करोड़ की मानहानि का मामला: बता दें कि प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा किया है. राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि 'जिनके आगे मोदी लगा हुआ है वह सभी चोर हैं.' इसी बयान से आहत होकर प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की थी. जिसके बाद राहुल गांधी की तरफ से सिविल कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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