चित्रदुर्ग: पॉक्सो मामले में चित्रदुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने चित्रदुर्ग मुरुघराजेंद्र ब्रुहन मठ के पुजारी शिवमूर्ति शरण को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. देऱ शाम वह जेल से रिहा हो गए.
मुरुघा शरण को उनके खिलाफ पहले POCSO मामले में जमानत मिलने के बाद पिछले गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया था. अब दूसरे POCSO मामले के संबंध में चित्रदुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बीके कोमला ने गिरफ्तारी वारंट आदेश जारी किया है.
उसके बाद, चित्रदुर्ग डीवाईएसपी अनिल कुमार और चित्रदुर्ग ग्रामीण पुलिस स्टेशन पीआई मुद्दु राज के नेतृत्व में एक टीम ने दावणगेरे शहर के डोड्डापेट में विरक्त मठ से मुरुघा शरण को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र थे. दावणगेरे से सीर को लाने के बाद पुलिस चित्रदुर्ग गई.
मिली जमानत : शिवमूर्ति शरण ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर गिरफ्तारी पर सवाल उठाया. उच्च न्यायालय ने चित्रदुर्ग में उनके प्रवेश पर रोक लगाते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी थी. याचिका पर सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराजू की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि 'याचिकाकर्ता को जल्द रिहा किया जाए. साथ ही, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को इस आदेश की एक प्रति चित्रदुर्ग जेल अधिकारियों को तुरंत ई-मेल के माध्यम से भेजनी चाहिए.' शिवमूर्ति शरण की रिहाई जल्द से जल्द की जाए, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया.
ये है मामला : 26 अगस्त, 2022 को मठ के अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली दो लड़कियों ने स्वामीजी और पांच अन्य के खिलाफ मैसूर के नज़रबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में इसे अधिकार क्षेत्र के साथ चित्रदुर्ग ग्रामीण स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया. मुरुघा शरण को 1 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था. शिवमूर्ति शरण, जो पिछले साल से हिरासत में हैं, उसे 16 नवंबर को जेल से रिहा किया गया था.