अहमदाबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिव्यू पिटीशन दायर की है. शुक्रवार को जज बीरेन वैष्णव की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.
अरविंद केजरीवाल के वकील ओम कोटवाल ने बताया 'हमारी ओर से आज कोर्ट में रिजॉइंडर दाखिल किया गया है. साल 2016 में दायर मामले में कोर्ट को बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस मुद्दे पर उनका पूरा यूट्यूब चैनल उपलब्ध है. एक प्रतिलेख तैयार किया गया है और उसे भी अदालत के समक्ष रखा गया है. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 21 जुलाई को तय की गई है.'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला 2016 से गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा था. गुजरात हाई कोर्ट ने 31 मार्च 2023 को इस मामले पर स्टे दे दिया. साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा याचिका दायर की है. इस समीक्षा याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने आदेश में जो टिप्पणी की है उसकी समीक्षा की जरूरत है.
वहीं, गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है. कौन सी डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं है, इसलिए आदेश में किया गया यह मामला त्रुटिपूर्ण है. अहम बात यह है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी, मुख्य सूचना आयुक्त समेत पक्षकारों को नोटिस जारी किया है.