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नवनीत कालरा की न्यायिक हिरासत की मांग खारिज

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार नवनीत कालरा की पुलिस हिरासत की मांग खारिज हो गई है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी है.

navneet kalra
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Published : May 22, 2021, 5:33 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की जमाखोरी के मामले में गिरफ्तार नवनीत कालरा की पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दी है. ड्यूटी मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर 25 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

पांच दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी

दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा की पांच दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में शुरु में लोदी कालोनी पुलिस थाने में FIR दर्ज किया गया था. उसके बाद इसे क्राइम ब्रांच में भेज दिया गया. क्योंकि यह दूसरे राज्य से भी जुड़ा हुआ था. इस दौरान आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था. उन्हें हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. उसके बाद आरोपी को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. कोर्ट से पांच दिनों की हिरासत मांगी गई थी लेकिन तीन दिनों की हिरासत मिली थी.

खरीदारों के सामने पूछताछ की जरुरत

अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी के दो फोन जब्त कर मैदानगढ़ी थाने ने सील कर दिया था. उन फोन का मिरर इमेज लिया जाना था. हमने पुलिस हिरासत की मांग की थी. इस मामले में 23 बैंकों के पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है. बैंकों को हमने नोटिस दिया है. मिरर इमेज के लिए आरोपी की सहमति की जरुरत होती है. उनके सीए से पूछताछ करनी है. आरोपी के सामने मोबाइल का डाटा सीए के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है. जिन लोगों को व्हाट्स ऐप से बेचा गया है. उनके सामने भी बैठाकर पूछताछ करनी है. श्रीवास्तव ने कहा कि मैट्रिक्स और क्लासिक मेटल कंपनियों ने ये डील किया. उन्होंने कहा कि एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स कोरोना मरीजों के लिए किसी उपयोग की नहीं है. इसलिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ की जरुरत है.

पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए

नवनीत कालरा की ओर से वकील विनीत मल्होत्रा ने कहा कि आरोपी ने जांच में पूरे तरीके से सहयोग किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष रुप से जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर ने जब छापा मारा तो मैट्रिक्स नामक कंपनी के कंसेंट्रेटर्स बरामद किया, जो आरोपी के परिसर से मिले. उन कंसेट्रेटर्स को अलग-अलग रेट पर उनकी क्वालिटी के मुताबिक बेचे गए. इस मामले के आरोपी गौरव खन्ना जो मैट्रिक्स के सीईओ हैं. गौरव खन्ना की हिरासत मांगने के समय जो दलीलें दी गई थी. वही दलीलें नवनीत कालरा की हिरासत मांगने के लिए की गई हैं. गौरव खन्ना को जमानत भी मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत मांगने की कोई जरुरत नहीं है. तब कोर्ट ने पूछा कि दोनों आरोपियों की परिस्थिति अलग-अलग है. बैंक खाते की जानकारी के लिए आरोपी की जरुरत नहीं है.

पिछली सुनवाई के समय दी गई दलील दोहराई गई

मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आज जो दलील दी है वही दलील पिछली सुनवाई के दौरान भी दी गई थी. इन दलीलों के आधार पर पिछले 20 मई को कोर्ट ने पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दिया था. मल्होत्रा ने कहा कि अभियोजन को निष्पक्ष होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो कंसेंट्रेटर नवनीत कालरा बेच रहे थे, वही कंसेंट्रेटर अभिनेता सलमान खान बेच रहे थे. उन्होंने श्रीराम लैब की रिपोर्ट और कंपनी के कंसेंट्रेटर्स के विज्ञापन पर ऑक्सीजन संबंधी फ्लो चार्ट को दिखाया.

न मैं निर्माता और न ही आयातक

जेल से नवनीत कालरा भी सुनवाई से जुड़ा और कहा कि वो एक मशहूर ऑप्टिशियन है. मुझसे पुलिसवालों ने कंसेंट्रेटर लिए. इन मशीनों के बारे में पुलिस ने भी बताया कि ये मशीनें सुरक्षित हैं. पुलिस जो कह रही है कि 23 बैंकों से ट्रांजैक्शन हुए. उसने कहा कि मेरा एक ही खाता है, जो एचडीएफसी में है. 23 खाते ग्राहकों के थे, जिसे पुलिस कह रही है कि मेरी है. उसने कहा कि जो मशीनें खराब हुई उसे हमने बदलकर दिया. कालरा ने कहा कि मैं न तो कंसेंट्रेटर का निर्माता हूं और न ही आयातक हूं.

पढ़ें :- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारीः नवनीत कालरा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

16 मई को किया गया था गिरफ्तार

पिछले 20 मई को कोर्ट ने कालरा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग ने दिल्ली पुलिस की हिरासत की मांग को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. पिछले 17 मई को कोर्ट ने कालरा को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था. 16 मई को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था.

पिछले 13 मई को कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद दिया था. उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किया था.

6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गौरव, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार किया था. इन सभी को जमानत मिल चुकी है. पिछले 12 मई को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इन सभी को जमानत दी थी.

नई दिल्ली : दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की जमाखोरी के मामले में गिरफ्तार नवनीत कालरा की पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दी है. ड्यूटी मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर 25 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

पांच दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी

दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा की पांच दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में शुरु में लोदी कालोनी पुलिस थाने में FIR दर्ज किया गया था. उसके बाद इसे क्राइम ब्रांच में भेज दिया गया. क्योंकि यह दूसरे राज्य से भी जुड़ा हुआ था. इस दौरान आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था. उन्हें हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. उसके बाद आरोपी को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. कोर्ट से पांच दिनों की हिरासत मांगी गई थी लेकिन तीन दिनों की हिरासत मिली थी.

खरीदारों के सामने पूछताछ की जरुरत

अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी के दो फोन जब्त कर मैदानगढ़ी थाने ने सील कर दिया था. उन फोन का मिरर इमेज लिया जाना था. हमने पुलिस हिरासत की मांग की थी. इस मामले में 23 बैंकों के पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है. बैंकों को हमने नोटिस दिया है. मिरर इमेज के लिए आरोपी की सहमति की जरुरत होती है. उनके सीए से पूछताछ करनी है. आरोपी के सामने मोबाइल का डाटा सीए के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है. जिन लोगों को व्हाट्स ऐप से बेचा गया है. उनके सामने भी बैठाकर पूछताछ करनी है. श्रीवास्तव ने कहा कि मैट्रिक्स और क्लासिक मेटल कंपनियों ने ये डील किया. उन्होंने कहा कि एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स कोरोना मरीजों के लिए किसी उपयोग की नहीं है. इसलिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ की जरुरत है.

पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए

नवनीत कालरा की ओर से वकील विनीत मल्होत्रा ने कहा कि आरोपी ने जांच में पूरे तरीके से सहयोग किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष रुप से जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर ने जब छापा मारा तो मैट्रिक्स नामक कंपनी के कंसेंट्रेटर्स बरामद किया, जो आरोपी के परिसर से मिले. उन कंसेट्रेटर्स को अलग-अलग रेट पर उनकी क्वालिटी के मुताबिक बेचे गए. इस मामले के आरोपी गौरव खन्ना जो मैट्रिक्स के सीईओ हैं. गौरव खन्ना की हिरासत मांगने के समय जो दलीलें दी गई थी. वही दलीलें नवनीत कालरा की हिरासत मांगने के लिए की गई हैं. गौरव खन्ना को जमानत भी मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत मांगने की कोई जरुरत नहीं है. तब कोर्ट ने पूछा कि दोनों आरोपियों की परिस्थिति अलग-अलग है. बैंक खाते की जानकारी के लिए आरोपी की जरुरत नहीं है.

पिछली सुनवाई के समय दी गई दलील दोहराई गई

मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आज जो दलील दी है वही दलील पिछली सुनवाई के दौरान भी दी गई थी. इन दलीलों के आधार पर पिछले 20 मई को कोर्ट ने पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दिया था. मल्होत्रा ने कहा कि अभियोजन को निष्पक्ष होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो कंसेंट्रेटर नवनीत कालरा बेच रहे थे, वही कंसेंट्रेटर अभिनेता सलमान खान बेच रहे थे. उन्होंने श्रीराम लैब की रिपोर्ट और कंपनी के कंसेंट्रेटर्स के विज्ञापन पर ऑक्सीजन संबंधी फ्लो चार्ट को दिखाया.

न मैं निर्माता और न ही आयातक

जेल से नवनीत कालरा भी सुनवाई से जुड़ा और कहा कि वो एक मशहूर ऑप्टिशियन है. मुझसे पुलिसवालों ने कंसेंट्रेटर लिए. इन मशीनों के बारे में पुलिस ने भी बताया कि ये मशीनें सुरक्षित हैं. पुलिस जो कह रही है कि 23 बैंकों से ट्रांजैक्शन हुए. उसने कहा कि मेरा एक ही खाता है, जो एचडीएफसी में है. 23 खाते ग्राहकों के थे, जिसे पुलिस कह रही है कि मेरी है. उसने कहा कि जो मशीनें खराब हुई उसे हमने बदलकर दिया. कालरा ने कहा कि मैं न तो कंसेंट्रेटर का निर्माता हूं और न ही आयातक हूं.

पढ़ें :- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारीः नवनीत कालरा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

16 मई को किया गया था गिरफ्तार

पिछले 20 मई को कोर्ट ने कालरा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग ने दिल्ली पुलिस की हिरासत की मांग को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. पिछले 17 मई को कोर्ट ने कालरा को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था. 16 मई को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था.

पिछले 13 मई को कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद दिया था. उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किया था.

6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गौरव, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार किया था. इन सभी को जमानत मिल चुकी है. पिछले 12 मई को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इन सभी को जमानत दी थी.

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