नई दिल्ली : राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला कथित भाषण देने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana CM Manohar Lal Khattar hate speeches) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस (delhi police) से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने छह दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.
याचिका वकील अमित साहनी ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर ( Manohar Lal Khattar) चंडीगढ़ निवास पर बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. इसमें खट्टर हिंसा भड़काने वाला भाषण दे रहे हैं. बैठक में खट्टर कह रहे हैं कि वालंटियर तैयार करो और दो से छह महीने तक जेल जाने से मत डरो. भाषण में खट्टर कह रहे हैं कि आप बैठकों में ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन जेल में जाने के बाद आप बड़े नेता हो जाएंगे और इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा.
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याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को समाज में वैमनस्य, घृणा और हिंसा पैदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. याचिका में खट्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 153, 153ए और 505 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.