नई दिल्ली : 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग (200 cr money laundering case) मामले में पिंकी ईरानी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली (Delhi Court grants bail to Pinki Irani) है. पिंकी ईरानी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था. बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. सुकेश का नाम जैकलीन के अलावा बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेज से जुड़ चुका है.
पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह (Additional Sessions Judge Praveen Singh) ने 15 फरवरी को पारित एक आदेश में कहा कि आरोपी पिंकी ईरानी अधिक उम्र की महिला हैं, इसलिए आरोपी पिंकी ईरानी 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में (200 cr money laundering case Pinki Irani) साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगी, इसकी कोई संभावना नहीं है. अदालत ने कहा, जांच पूरी हो गई है. ज्यादातर सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं. इसलिए ऐसा नहीं लगता कि मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी पिंकी ईरानी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगी.
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पिंकी ईरानी के जमानत की शर्तें
पिंकी ईरानी के बेल ऑर्डर (Pinki Irani bail) में पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने पाया कि आरोपी को और हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है. कोर्ट ने कहा, आरोपी को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने ही रकम के पर्सनल बॉन्ड जमा करने के बाद रिहा किया जाए.
(एएनआई)