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फोन टैपिंग मामला : मुंबई पुलिस ने दूसरी बार आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का बयान दर्ज किया - Rashmi Shukla appeared before Colaba police

कथित फोन टैपिंग मामले (phone tapping case) में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के बयान दर्ज किए गए. हाल ही में बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को शुक्ला के खिलाफ एक अप्रैल तक कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था.

Rashmi Shukla
रश्मि शुक्ला
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Published : Mar 23, 2022, 5:43 PM IST

मुंबई : मुंबई पुलिस ने बुधवार को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी और राज्य की पूर्व खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला (IPS officer Rashmi Shukla) का दो घंटे से अधिक समय तक बयान दर्ज किया. वह इससे पहले 16 मार्च को यहां कोलाबा पुलिस के सामने भी पेश हुई थीं. बुधवार को शुक्ला अपने वकील के साथ करीब 11 बजे दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने पहुंचीं और दोपहर करीब एक बजे वहां से निकलीं.

कोलाबा पुलिस ने शुक्ला के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. जैन ने शुक्ला पर शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एकनाथ खड़से के फोन नंबर निगरानी में डालने का आरोप लगाया था (tapping the phones of Shiv Sena MP Sanjay Raut and NCP leader Eknath Khadse).

पुलिस ने पहले कहा था कि कथित अवैध फोन टैपिंग तब हुई, जब शुक्ला राज्य के खुफिया विभाग (एसआईडी) की प्रमुख थीं. बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में मुंबई पुलिस को शुक्ला के खिलाफ एक अप्रैल तक कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था. अदालत ने शुक्ला को 16 और 23 मार्च को सुबह 11 बजे से अपराह्न एक बजे के बीच पुलिस के सामने पेश होने को भी कहा था.

पढ़ें- बंबई उच्च न्यायालय ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ 25 मार्च तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश

मुंबई : मुंबई पुलिस ने बुधवार को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी और राज्य की पूर्व खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला (IPS officer Rashmi Shukla) का दो घंटे से अधिक समय तक बयान दर्ज किया. वह इससे पहले 16 मार्च को यहां कोलाबा पुलिस के सामने भी पेश हुई थीं. बुधवार को शुक्ला अपने वकील के साथ करीब 11 बजे दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने पहुंचीं और दोपहर करीब एक बजे वहां से निकलीं.

कोलाबा पुलिस ने शुक्ला के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. जैन ने शुक्ला पर शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एकनाथ खड़से के फोन नंबर निगरानी में डालने का आरोप लगाया था (tapping the phones of Shiv Sena MP Sanjay Raut and NCP leader Eknath Khadse).

पुलिस ने पहले कहा था कि कथित अवैध फोन टैपिंग तब हुई, जब शुक्ला राज्य के खुफिया विभाग (एसआईडी) की प्रमुख थीं. बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में मुंबई पुलिस को शुक्ला के खिलाफ एक अप्रैल तक कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था. अदालत ने शुक्ला को 16 और 23 मार्च को सुबह 11 बजे से अपराह्न एक बजे के बीच पुलिस के सामने पेश होने को भी कहा था.

पढ़ें- बंबई उच्च न्यायालय ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ 25 मार्च तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश

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