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महामारी में परीक्षा कराने की ICAI की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में ICAI की छह जुलाई से परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका अधिवक्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय द्वारा दायर की गई है. इस याचिका में उन्होंने छात्रों को परीक्षा से पहले या इस दौरान 'ऑप्ट आउट' का विकल्प दिलाने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jun 9, 2021, 4:07 PM IST

नई दिल्ली : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (The Institute of Chartered Accountants of India- ICAI) की छह जुलाई से परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका अधिवक्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय (Advocate Anubha Srivastava Sahai) द्वारा दायर की गई है.

याचिका में कहा गया है कि इस दौरान कोविड 19 दिशानिर्देशों (Covid-19 Guidelines) का पालन करना संभव नहीं होगा. साथ ही देश में छह जुलाई तक सभी छात्रों का टीकाकरण भी नहीं किया जा सकता है. इसलिए छात्रों को परीक्षा से पहले या इस दौरान 'ऑप्ट आउट' का विकल्प दिया जा चाहिए.

इसके अलावा उन्होंने परीक्षा केंद्रों (examination centers) की संख्या को प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्र तक बढ़ाने की मांग की है. साथ ही परीक्षा को अलग-अलग जगहों पर सुचारू रूप से आयोजित कराने की उन्होंने मांग की.

पढ़ेंः तमिलनाडू : मुदुमलाई रिजर्व में 28 हाथियों का हुआ काेराेना टेस्ट, कुछ दिन पहले हुई थी शेरनी की मौत

इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के बाद ICAI की तरफ से भी छात्रों को अपना केंद्र चयन करन का विकल्प दिया जाना चाहिए और यदि वे चाहें तो पहले चयनित केंद्र को बदल सकें.

बता दें कि कोविड-19 की हाल की स्थिति के मद्देनजर पिछले साल की तरह इस साल भी परीक्षा आयोजित करने को लेकर कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं. जिनमें से एक ICAI द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका अन्यतम है.

नई दिल्ली : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (The Institute of Chartered Accountants of India- ICAI) की छह जुलाई से परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका अधिवक्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय (Advocate Anubha Srivastava Sahai) द्वारा दायर की गई है.

याचिका में कहा गया है कि इस दौरान कोविड 19 दिशानिर्देशों (Covid-19 Guidelines) का पालन करना संभव नहीं होगा. साथ ही देश में छह जुलाई तक सभी छात्रों का टीकाकरण भी नहीं किया जा सकता है. इसलिए छात्रों को परीक्षा से पहले या इस दौरान 'ऑप्ट आउट' का विकल्प दिया जा चाहिए.

इसके अलावा उन्होंने परीक्षा केंद्रों (examination centers) की संख्या को प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्र तक बढ़ाने की मांग की है. साथ ही परीक्षा को अलग-अलग जगहों पर सुचारू रूप से आयोजित कराने की उन्होंने मांग की.

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इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के बाद ICAI की तरफ से भी छात्रों को अपना केंद्र चयन करन का विकल्प दिया जाना चाहिए और यदि वे चाहें तो पहले चयनित केंद्र को बदल सकें.

बता दें कि कोविड-19 की हाल की स्थिति के मद्देनजर पिछले साल की तरह इस साल भी परीक्षा आयोजित करने को लेकर कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं. जिनमें से एक ICAI द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका अन्यतम है.

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