नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर में जाने की अनुमति नहीं देने (LG did not allow Kejriwal to go to Singapore) के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली के उप-राज्यपाल को नोटिस जारी किया है. जस्टिस यशवंत वर्मा ने आठ हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 23 जनवरी 2023 को होगी. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
याचिका दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दायर की है. याचिका में विदेश यात्रा पर एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है. कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देना गैरकानूनी है. याचिका में कोर्ट से आधिकारिक और व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
बता दें कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने केजरीवाल को सिंगापुर में मेयर के सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी. उप-राज्यपाल ने कहा था कि सिंगापुर में मेयर का सम्मेलन है और उसमें मुख्यमंत्री का जाना जरूरी नहीं है.
इसे भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देंगे और न ही रोक लगाएंगे
दिल्ली सरकार ने एक बयान में इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. सिंगापुर यात्रा की इजाजत न मिलने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था
''अच्छा होता अगर मैं जा पाता और दुनिया के सामने भारत में किए जा रहे कार्यों को लेकर मैं अपने विचार साझा कर पाता.मैं इसे लेकर किसी पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं.''