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कटक: जानिए क्यों लगा दस रुपये ज्यादा वसूलने पर 20 लाख का जुर्माना - अधिकतम खुदरा मूल्य उल्लंघन मामला

एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने के लिए कटक में एक विदेशी शराब की दुकान पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उत्पाद शुल्क विभाग ने उसे अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया. (Odisha Cuttack liquor shop, liquor shop fined Rs 20 lakh, Shop sealed, Deduction of Rs 20 lakh on foreign liquor shops)

Cuttack liquor shop fined Rs 20 lakh for charging Rs 10 above MRP
विदेशी शराब की दुकान 20 लाख रुपये का जुर्माना
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 3, 2023, 9:58 AM IST

कटक: ओडिशा के कटक में एक विदेशी शराब की दुकान पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उत्पाद शुल्क विभाग (excise department) ने दुकान अनिश्चितकाल के लिए सील कर दिया है. दरअसल, (MRP) अधिकतम खुदरा मूल्य उल्लंघन मामले में उत्पाद शुल्क विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है.

बता दें, बारंग पुलिस थाने इलाके के रामदासपुर में स्थित एक विदेश शराब दुकानदार के द्वारा ग्राहकों से प्रति शराब की बोतल या केन पर MRP से 10 रुपये ज्यादा वसूल करता था. दुकानदार की इस मनमानी से परेशान होकर एक ग्राहक ने उपभोक्ता अदालत में दुकानदार की शिकायत कर दी. जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने दुकान पर अचानक छापा मारा और दुकान को सील कर दिया. साथ ही दुकानदार पर अवैध वसूली करने के मामले में 20 लाख जुर्माना लागाया है.

कटक एक्साइज अधीक्षक देबाशीष पटेल ने कहा कि शिकायत के आधार पर उपभोक्ता अदालत ने दुकान पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और विभाग को एमआरपी उल्लंघन के लिए इसे सील करने का निर्देश दिया है. उत्पाद शुल्क विभाग का कहना है कि जब भी कोई दुकानदार इस तरह की गलती करते हुए पकड़ा जाएगा तब हम उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना जारी रखेंगे. अवैध वसूली करने वाले दुकानदारों को बख्सा नहीं जाएगा. ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

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कटक: ओडिशा के कटक में एक विदेशी शराब की दुकान पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उत्पाद शुल्क विभाग (excise department) ने दुकान अनिश्चितकाल के लिए सील कर दिया है. दरअसल, (MRP) अधिकतम खुदरा मूल्य उल्लंघन मामले में उत्पाद शुल्क विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है.

बता दें, बारंग पुलिस थाने इलाके के रामदासपुर में स्थित एक विदेश शराब दुकानदार के द्वारा ग्राहकों से प्रति शराब की बोतल या केन पर MRP से 10 रुपये ज्यादा वसूल करता था. दुकानदार की इस मनमानी से परेशान होकर एक ग्राहक ने उपभोक्ता अदालत में दुकानदार की शिकायत कर दी. जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने दुकान पर अचानक छापा मारा और दुकान को सील कर दिया. साथ ही दुकानदार पर अवैध वसूली करने के मामले में 20 लाख जुर्माना लागाया है.

कटक एक्साइज अधीक्षक देबाशीष पटेल ने कहा कि शिकायत के आधार पर उपभोक्ता अदालत ने दुकान पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और विभाग को एमआरपी उल्लंघन के लिए इसे सील करने का निर्देश दिया है. उत्पाद शुल्क विभाग का कहना है कि जब भी कोई दुकानदार इस तरह की गलती करते हुए पकड़ा जाएगा तब हम उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना जारी रखेंगे. अवैध वसूली करने वाले दुकानदारों को बख्सा नहीं जाएगा. ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

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