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बेरोजगारी भत्ते का दावा : ईएसआईसी की शर्तों में ढील, हलफनामा जरूरी नहीं - affidavit form to claim unemployment

कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों को अब ईएसआईसी से बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए हलफनामे की जरूरत नहीं है. पढ़ें पूरी खबर...

ईएसआईसी से बेरोजगारी लाभ
ईएसआईसी से बेरोजगारी लाभ
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Published : Nov 9, 2020, 8:36 AM IST

Updated : Nov 9, 2020, 9:08 AM IST

नई दिल्ली : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है. दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं.

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी.

इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा. ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दिया था.

पढ़ें- तेलंगाना में वेब सर्विस सेंटर स्थापित करेगा अमेजन, बढ़ेगा रोजगार

इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया. साथ ही 24 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई.

सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला किया.

नई दिल्ली : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है. दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं.

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी.

इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा. ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दिया था.

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इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया. साथ ही 24 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई.

सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला किया.

Last Updated : Nov 9, 2020, 9:08 AM IST
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