चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि कोविड टीका प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर वेतन जारी नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार ने कर्मचारियों से कहा है कि वे अपने पूर्ण टीकाकरण या टीके की एक खुराक के प्रमाण पत्र का नंबर सरकार के मानव संसाधन पोर्टल पर पंजीकृत करवाएं.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि अगर कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहता है तो उसका वेतन जारी नहीं किया जाएगा. पंजाब सरकार के इस निर्णय को अधिक से अधिक कर्मचारियों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है.
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यह आदेश ऐसे समय जारी किया गया है जब कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन का संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है.
(पीटीआई-भाषा)