ETV Bharat / bharat

No Social Media Posts In Uniform: वर्दी में वीडियो या रील पोस्ट नहीं कर सकेंगे गुजरात के पुलिसकर्मी

गुजरात पुलिस का कोई भी कर्मचारी वर्दी में वीडियो या रील बनाकर उसे अब पोस्ट नहीं कर सकेगा. इस दौरान वह चाहे वह छुट्टी में या ड्यूटी में हो. इस संबंध में डीजपी ने सर्कुलर जारी कर दिया है.

gujarat police
गुजरात पुलिस
author img

By

Published : Aug 18, 2023, 8:49 PM IST

गांधीनगर : गुजरात पुलिस ने अपने कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर सख्त रुख अपनाया है. पुलिस महानिदेशक (DGP) विकास सहाय ने एक सर्कुलर जारी किया है जो कर्मचारियों को वर्दी में वीडियो और रील बनाने से रोकता है इसमें चाहे वे ड्यूटी पर हों या ऑफ-ड्यूटी. इस बारे में गुरुवार को जारी सर्कुलर में पुलिस आयुक्तों, रेंज उप महानिरीक्षकों (DIG) और जिला पुलिस अधीक्षकों (SP) को एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वर्दी में वीडियो बनाने के कानूनी परिणाम भी होते हैं. सर्कुलर के मुताबिक इस निर्देश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह संचार राज्य पुलिस द्वारा जुलाई में पुलिस कर्मियों के ऑनलाइन आचरण को विनियमित करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश पेश करने के बाद आया है. हालांकि, इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन उतना प्रभावी नहीं रहा जितना वांछित था. नया सर्कुलर पुलिस वर्दी में वीडियो और चित्र बनाने या साझा करने से परहेज करके पुलिस बल की अखंडता और प्रतिष्ठा बनाए रखने के महत्व को दोहराता है, यहां तक ​​कि ऑफ-ड्यूटी के दौरान भी.

इसके अलावा, पुलिस विभाग ने जुलाई में एक व्यापक आचार संहिता पेश की थी, जो सोशल मीडिया पर राजनीतिक अभिव्यक्ति और सरकार विरोधी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करती है. कोड आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का उल्लंघन करने वाली सामग्री साझा करने के प्रति भी स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है. इन विनियमों का अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इन नियमों के दायरे में फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इन चिंताओं के बारे में ऐसा ही एक परिपत्र करीब दो साल पहले भी जारी किया गया था.

ये भी पढ़ें - Video Viral : दरोगा की टोपी लगाकर चौकी में युवक ने बनाई रील, FIR दर्ज

गांधीनगर : गुजरात पुलिस ने अपने कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर सख्त रुख अपनाया है. पुलिस महानिदेशक (DGP) विकास सहाय ने एक सर्कुलर जारी किया है जो कर्मचारियों को वर्दी में वीडियो और रील बनाने से रोकता है इसमें चाहे वे ड्यूटी पर हों या ऑफ-ड्यूटी. इस बारे में गुरुवार को जारी सर्कुलर में पुलिस आयुक्तों, रेंज उप महानिरीक्षकों (DIG) और जिला पुलिस अधीक्षकों (SP) को एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वर्दी में वीडियो बनाने के कानूनी परिणाम भी होते हैं. सर्कुलर के मुताबिक इस निर्देश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह संचार राज्य पुलिस द्वारा जुलाई में पुलिस कर्मियों के ऑनलाइन आचरण को विनियमित करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश पेश करने के बाद आया है. हालांकि, इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन उतना प्रभावी नहीं रहा जितना वांछित था. नया सर्कुलर पुलिस वर्दी में वीडियो और चित्र बनाने या साझा करने से परहेज करके पुलिस बल की अखंडता और प्रतिष्ठा बनाए रखने के महत्व को दोहराता है, यहां तक ​​कि ऑफ-ड्यूटी के दौरान भी.

इसके अलावा, पुलिस विभाग ने जुलाई में एक व्यापक आचार संहिता पेश की थी, जो सोशल मीडिया पर राजनीतिक अभिव्यक्ति और सरकार विरोधी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करती है. कोड आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का उल्लंघन करने वाली सामग्री साझा करने के प्रति भी स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है. इन विनियमों का अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इन नियमों के दायरे में फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इन चिंताओं के बारे में ऐसा ही एक परिपत्र करीब दो साल पहले भी जारी किया गया था.

ये भी पढ़ें - Video Viral : दरोगा की टोपी लगाकर चौकी में युवक ने बनाई रील, FIR दर्ज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.