गुवाहाटी : असम में तत्काल प्रभाव से एक मई तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया, राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. यह फैसला कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर लिया गया है.
सरकारी आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं, चिकित्सा कर्मचारियों, रोगियों से संबंधित लोगों के आने-जाने से कर्फ्यू में छूट दी गई है. साथ ही जो कोविड-19 टीकाकरण के लिए जा रहे लोगों को भी कर्फ्यू में छूट दी गई है.
इसके अलावा असम सरकार ने भी सभी बाजारों और दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही, वाहन चलाने वाले व्यक्ति सहित सभी के लिए फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है.
पढ़ें - ये मामूली लक्षण हो सकते हैं कोरोना की निशानी, डॉक्टर से मिले और बरतें सावधानियां
हालांकि इस दौरान लोगों के मूवमेंट पर प्रतिबंध होगा. साथ ही आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.
इससे पहले असम में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई और यह देखा गया है कि राज्य भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है.