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जम्मू-कश्मीर: सुंजवान आतंकी हमला, आरोपी 3 दिन की एनआईए हिरासत में - सुंजवान आतंकी हमला आरोपी 3 दिन एनआईए हिरासत

जम्मू-कश्मीर में एक एनआईए अदालत ने अप्रैल में जम्मू के बाहरी इलाके सुंजवान में हुए आतंकवादी हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी आबिद अहमद मीर को तीन दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

NIA gets 3 days custody of militant accused
जम्मू-कश्मीर सुंजवान आतंकी हमला, आरोपी 3 दिन की एनआईए हिरासत में
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Published : May 29, 2022, 2:18 PM IST

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में एक एनआईए अदालत ने आज सुंजवान हमला मामले के आरोपी आबिद अहमद मीर को 3 दिनों के लिए एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. आरोपी आबिद को आज सुबह यहां एनआईए कोर्ट में पेश किया गया. आरोपी आबिद अहमद मीर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पुत्रीगाम का रहने वाला है और वह प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का कथित ओवरग्राउंड वर्कर है.

गौरतलब है कि एनआईए ने सुंजवान आतंकी हमले मामले के मुख्य आरोपी आबिद अहमद मीर को गत गुरुवार को पुलवामा से गिरफ्तार किया. जम्मू के सुंजवान इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के हमले में सीआईएसएफ का एक एएसआई शहीद हो गया था जबकि अन्य कई जवान घायल हुए थे. वहीं, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादियों को मार गिराया था. ये मामला पहले जम्मू के पीएस बहू किला में 22 अप्रैल को दर्ज किया गया था, जिसके बाद में 26 अप्रैल को दोबारा एनआईए ने पंजीकृत किया था.

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया: पुलिस

एनआईए के मुताबिक, आरोपी आबिद अहमद मीर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ओवर ग्राउंड वर्कर है और गिरफ्तार आरोपी बिलाल अहमद वागे का करीबी सहयोगी है. वह पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख लोगों के संपर्क में था. वह ऐसे कई आतंकी गतिविधियों में अन्य सह-आरोपियों को सहयोग करता आ रहा था. एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि आबिद अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 121 ए, 302, 307, और 307 में आर्म्स एक्ट की धारा 7 और 27 और यूए (पी) एक्ट 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत मामला दर्ज है.

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में एक एनआईए अदालत ने आज सुंजवान हमला मामले के आरोपी आबिद अहमद मीर को 3 दिनों के लिए एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. आरोपी आबिद को आज सुबह यहां एनआईए कोर्ट में पेश किया गया. आरोपी आबिद अहमद मीर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पुत्रीगाम का रहने वाला है और वह प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का कथित ओवरग्राउंड वर्कर है.

गौरतलब है कि एनआईए ने सुंजवान आतंकी हमले मामले के मुख्य आरोपी आबिद अहमद मीर को गत गुरुवार को पुलवामा से गिरफ्तार किया. जम्मू के सुंजवान इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के हमले में सीआईएसएफ का एक एएसआई शहीद हो गया था जबकि अन्य कई जवान घायल हुए थे. वहीं, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादियों को मार गिराया था. ये मामला पहले जम्मू के पीएस बहू किला में 22 अप्रैल को दर्ज किया गया था, जिसके बाद में 26 अप्रैल को दोबारा एनआईए ने पंजीकृत किया था.

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एनआईए के मुताबिक, आरोपी आबिद अहमद मीर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ओवर ग्राउंड वर्कर है और गिरफ्तार आरोपी बिलाल अहमद वागे का करीबी सहयोगी है. वह पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख लोगों के संपर्क में था. वह ऐसे कई आतंकी गतिविधियों में अन्य सह-आरोपियों को सहयोग करता आ रहा था. एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि आबिद अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 121 ए, 302, 307, और 307 में आर्म्स एक्ट की धारा 7 और 27 और यूए (पी) एक्ट 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत मामला दर्ज है.

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