नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पंजाब के मादक पदार्थ तस्कर अमृतपाल सिंह के परिसर से प्राप्त 1.34 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त कर ली है. एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब स्थित तरनतारन के निवासी सिंह पर पिछले साल अप्रैल में सीमा शुल्क विभाग द्वारा 700 करोड़ रुपये मूल्य की 102.784 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के बाद दर्ज मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है.
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National Investigation Agency (NIA) has taken decisive measures to freeze assets valued at Rs 1,34,12,000 on November 8 after the funds were identified as 'illegally acquired property' allegedly belonging to one Amritpal Singh, hailing from Tarn Taran district in Punjab.
— ANI (@ANI) November 9, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">National Investigation Agency (NIA) has taken decisive measures to freeze assets valued at Rs 1,34,12,000 on November 8 after the funds were identified as 'illegally acquired property' allegedly belonging to one Amritpal Singh, hailing from Tarn Taran district in Punjab.
— ANI (@ANI) November 9, 2023National Investigation Agency (NIA) has taken decisive measures to freeze assets valued at Rs 1,34,12,000 on November 8 after the funds were identified as 'illegally acquired property' allegedly belonging to one Amritpal Singh, hailing from Tarn Taran district in Punjab.
— ANI (@ANI) November 9, 2023
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से हेरोइन की खेप पिछले साल 22 अप्रैल को अटारी, अमृतसर में एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) के माध्यम से भारत में पहुंचाई गई थी. इस प्रतिबंधित पदार्थ को बड़ी चतुराई से मुलेठी की जड़ों की खेप में छुपाया गया था.
प्रवक्ता ने कहा, 'जांच से पता चला कि सिंह के परिसर से जब्त की गई 1,34,12,000 रुपये की नकदी मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय है. सिंह ने 2019 से 2021 तक धन के हस्तांतरण की योजना बनाई, उन्हें सीधे आरोपी व्यक्तियों शाहिद अहमद उर्फ काजी अब्दुल वदूद और रजी हैदर जैदी के बैंक खातों में जमा किया. इसके अलावा, धन को हवाला लेनदेन के माध्यम से भी भेजा गया था.' अधिकारी ने कहा कि सिंह के परिसर से जब्त की गई नकदी को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया है. शुरुआत में यह मामला सीमा शुल्क विभाग द्वारा दर्ज किया गया था। बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली थी.
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