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NIA ने किया BSF हथियार चोरी मामले का पर्दाफाश, 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

एनआईए ने बीएसएफ के दो जवानों से जुड़े एक बड़े हथियार चोरी मामले का खुलासा करते हुए 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

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Published : May 12, 2022, 9:55 PM IST

National Investigation Agency
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सीमा सुरक्षा बलों (BSF) के दो जवानों से जुड़े एक बड़े हथियार चोरी मामले का खुलासा किया है. मामले में एनआईए ने शामिल 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. गिरफ्तार किए गए कार्तिक बेहरा और अरुण कुमार सिंह (बीएसएफ अधिकारी) की जांच के बाद यह खुलासा हुआ था कि विभिन्न क्षमता के गोला-बारूद की चोरी की गई थी.

एनआईए ने जांच में पाया कि गोला-बारूद एक कार्तिक बेहरा द्वारा चुराया गया था और उसके करीबी सहयोगी अरुण कुमार सिंह को इसे दिया गया था. इसके अलावा, इन हथियारों की आपूर्ति सीपीआई (माओवादियों) के सशस्त्र कैडर और कुछ अन्य लोगों के साथ आतंकवादी गिरोह को की गई थी. जांच में आगे खुलासा हुआ है कि मामले के चार आरोपी भी अवैध आग्नेयास्त्रों की खरीद और हस्तांतरण में शामिल पाए गए थे.

एनआईए ने कहा कि आरोपी कार्तिक बेहरा के गोला-बारूद की चोरी और आपूर्ति के मामले में शामिल होने के कारण उसे बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था. गौरतलब है कि यह मामला हथियारों और गोला-बारूद की चोरी और नक्सलियों को उसकी आपूर्ति से संबंधित है. एनआईए ने कहा, आरोपी व्यक्तियों ने सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और जबरन वसूली के उद्देश्य से इन हथियारों और गोला-बारूद का इस्तेमाल करने की आपराधिक साजिश रची थी.

इसी क्रम में बुधवार को जांच एजेंसी ने मामले में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. आरोपियों में अविनाश कुमार, ऋषि कुमार, पंकज कुमार सिंह, कामेंद्र सिंह, अरुण कुमार सिंह, हिरला गुमान सिंह उच्चवारे, शिवलाल धवल सिंह चौहान, कुमार गुरलाल उच्चवारे, कार्तिक बेहरा, अमन साहू और संजय कुमार शामिल हैं. इसके अलावा जमात-ए-इस्लामी (JeI-J&K) टेरर फंडिंग मामले में गुरुवार को एनआईए ने चार आरोपियों के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की है. एनआईए ने चार आरोपियों जावेद अहमद लोन, आदिल अहमद लोन, मंजूर अहमद डार और रमीज अहमद कोंडू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

ये भी पढ़ें - आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, जम्मू कश्मीर में ओजीडब्ल्यू से निपटेगी NIA

एनआईए ने कहा कि जम्मत-ए-इस्लामी के गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद 2019 में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर मामला दर्ज किया गया था. जांच से पता चला है कि जावेद अहमद लोन (जेईआई) जम्मू-कश्मीर के नाम पर फंड मांगने के साथ ही बैठक करता रहा है. इन बैठकों में वह भारत विरोधी भाषण देता रहा है औऱ लोगों को उनकी स्थिति के मुताबिक दान करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है. इसके अलावा जावेद अहमद और आदिल अहमद लोन के सह आरोपियों से हथियार और गोला-बारूद भी प्राप्त किया था. इस बीच, एनआईए ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर से भाकपा (माओवादियों) में युवाओं की भर्ती में शामिल होने के आरोप में एक आरोपी अंजनेयालु उर्फ ​​सुधाकर को गिरफ्तार किया. एक अन्य मामले में, एनआईए ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के जगद्दल से नमित सिंह नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सीमा सुरक्षा बलों (BSF) के दो जवानों से जुड़े एक बड़े हथियार चोरी मामले का खुलासा किया है. मामले में एनआईए ने शामिल 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. गिरफ्तार किए गए कार्तिक बेहरा और अरुण कुमार सिंह (बीएसएफ अधिकारी) की जांच के बाद यह खुलासा हुआ था कि विभिन्न क्षमता के गोला-बारूद की चोरी की गई थी.

एनआईए ने जांच में पाया कि गोला-बारूद एक कार्तिक बेहरा द्वारा चुराया गया था और उसके करीबी सहयोगी अरुण कुमार सिंह को इसे दिया गया था. इसके अलावा, इन हथियारों की आपूर्ति सीपीआई (माओवादियों) के सशस्त्र कैडर और कुछ अन्य लोगों के साथ आतंकवादी गिरोह को की गई थी. जांच में आगे खुलासा हुआ है कि मामले के चार आरोपी भी अवैध आग्नेयास्त्रों की खरीद और हस्तांतरण में शामिल पाए गए थे.

एनआईए ने कहा कि आरोपी कार्तिक बेहरा के गोला-बारूद की चोरी और आपूर्ति के मामले में शामिल होने के कारण उसे बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था. गौरतलब है कि यह मामला हथियारों और गोला-बारूद की चोरी और नक्सलियों को उसकी आपूर्ति से संबंधित है. एनआईए ने कहा, आरोपी व्यक्तियों ने सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और जबरन वसूली के उद्देश्य से इन हथियारों और गोला-बारूद का इस्तेमाल करने की आपराधिक साजिश रची थी.

इसी क्रम में बुधवार को जांच एजेंसी ने मामले में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. आरोपियों में अविनाश कुमार, ऋषि कुमार, पंकज कुमार सिंह, कामेंद्र सिंह, अरुण कुमार सिंह, हिरला गुमान सिंह उच्चवारे, शिवलाल धवल सिंह चौहान, कुमार गुरलाल उच्चवारे, कार्तिक बेहरा, अमन साहू और संजय कुमार शामिल हैं. इसके अलावा जमात-ए-इस्लामी (JeI-J&K) टेरर फंडिंग मामले में गुरुवार को एनआईए ने चार आरोपियों के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की है. एनआईए ने चार आरोपियों जावेद अहमद लोन, आदिल अहमद लोन, मंजूर अहमद डार और रमीज अहमद कोंडू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

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एनआईए ने कहा कि जम्मत-ए-इस्लामी के गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद 2019 में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर मामला दर्ज किया गया था. जांच से पता चला है कि जावेद अहमद लोन (जेईआई) जम्मू-कश्मीर के नाम पर फंड मांगने के साथ ही बैठक करता रहा है. इन बैठकों में वह भारत विरोधी भाषण देता रहा है औऱ लोगों को उनकी स्थिति के मुताबिक दान करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है. इसके अलावा जावेद अहमद और आदिल अहमद लोन के सह आरोपियों से हथियार और गोला-बारूद भी प्राप्त किया था. इस बीच, एनआईए ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर से भाकपा (माओवादियों) में युवाओं की भर्ती में शामिल होने के आरोप में एक आरोपी अंजनेयालु उर्फ ​​सुधाकर को गिरफ्तार किया. एक अन्य मामले में, एनआईए ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के जगद्दल से नमित सिंह नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है.

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