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NGT पक्षों को सफाई का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों पर आदेश जारी नहीं करती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही कहा कि एनजीटी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सुमित सक्सेना की रिपोर्ट.

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Published : Jul 13, 2023, 7:30 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक विशेष न्यायिक निकाय है, फिर भी, इसके कार्य का निर्वहन कानून के अनुसार होना चाहिए जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी शामिल होगा.

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, 'एनजीटी हालांकि संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक विशेष न्यायिक निकाय है, फिर भी, इसके कार्य का निर्वहन कानून के अनुसार होना चाहिए जिसमें अधिनियम की धारा 19 (1) में परिकल्पित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी शामिल होगा.'

पीठ ने कहा कि इसे 'आधिकारिक सूचना' सिद्धांत के रूप में जाना जाने वाला संदर्भ देना उपयोगी होगा, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है.

बेंच ने कहा कि 'यद्यपि एक प्राधिकारी अपनी विशेषज्ञ क्षमता से परिचित सामग्रियों पर उन्हें औपचारिक रूप से साक्ष्य में पेश करने की आवश्यकता के बिना भरोसा कर सकता है, फिर भी, पार्टियों को ध्यान में रखी गई सामग्रियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें समझाने या खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए.'

पीठ ने कहा कि यदि एनजीटी किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या उसकी जानकारी में आने वाली किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री पर भरोसा करना चाहता है, तो उसे पार्टी को पहले ही इसका खुलासा करना चाहिए ताकि चर्चा और खंडन का अवसर मिल सके.

शीर्ष अदालत का फैसला एनजीटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित एक सामान्य आदेश के खिलाफ अपीलों के एक बैच पर आया, जिसमें कुछ थर्मल पावर प्लांटों को वायु प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी उपकरण स्थापित करने और उपचारात्मक उपायों के रूप में फ्लाई ऐश के समय पर उपयोग और निपटान का निर्देश दिया गया था.

शीर्ष अदालत ने कहा कि 'इस प्रकार, एनजीटी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्यात्मक जानकारी एनजीटी के संज्ञान में आती है, यदि एनजीटी द्वारा उस पर भरोसा किया जाना है, तो उसे पार्टियों को उनकी प्रतिक्रिया और उचित अवसर के लिए प्रकट किया जाना चाहिए. ऐसी रिपोर्ट पर ट्रिब्यूनल को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए.'

बेंच ने कहा कि 'यह देखने की जरूरत नहीं है कि विशेषज्ञों की राय केवल अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता के लिए है. लेकिन हमने पाया है कि मौजूदा मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ सिफारिशों को निर्देशों का आधार बनाया गया है और ऐसा दृष्टिकोण अनुचित है.'

शीर्ष अदालत पाया कि अपीलकर्ता जो एनजीटी के समक्ष प्रतिवादी थे, उन्हें एनजीटी द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सिफारिशें 15 जनवरी, 2022 को अपलोड किया गया और एनजीटी का अंतिम आदेश तीन दिन बाद पारित किया गया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने का स्पष्ट मामला है और एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि 'एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दायर की गई सिफारिशों के चरण से मामले को एनजीटी को पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है. यहां अपीलकर्ताओं को अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति है, यदि उन्हें सलाह दी गई है. एनजीटी सिफारिशों पर दायर आपत्तियां, यदि कोई हो, पर विचार करेगी और उसके बाद कानून के अनुसार और सभी पक्षों को उचित अवसर देने के बाद आवेदनों का निपटान करेगी.'

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वैधानिक अधिकरणों पर संवैधानिक अदालतों के आदेश प्रबल होंगे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक विशेष न्यायिक निकाय है, फिर भी, इसके कार्य का निर्वहन कानून के अनुसार होना चाहिए जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी शामिल होगा.

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, 'एनजीटी हालांकि संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक विशेष न्यायिक निकाय है, फिर भी, इसके कार्य का निर्वहन कानून के अनुसार होना चाहिए जिसमें अधिनियम की धारा 19 (1) में परिकल्पित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी शामिल होगा.'

पीठ ने कहा कि इसे 'आधिकारिक सूचना' सिद्धांत के रूप में जाना जाने वाला संदर्भ देना उपयोगी होगा, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है.

बेंच ने कहा कि 'यद्यपि एक प्राधिकारी अपनी विशेषज्ञ क्षमता से परिचित सामग्रियों पर उन्हें औपचारिक रूप से साक्ष्य में पेश करने की आवश्यकता के बिना भरोसा कर सकता है, फिर भी, पार्टियों को ध्यान में रखी गई सामग्रियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें समझाने या खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए.'

पीठ ने कहा कि यदि एनजीटी किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या उसकी जानकारी में आने वाली किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री पर भरोसा करना चाहता है, तो उसे पार्टी को पहले ही इसका खुलासा करना चाहिए ताकि चर्चा और खंडन का अवसर मिल सके.

शीर्ष अदालत का फैसला एनजीटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित एक सामान्य आदेश के खिलाफ अपीलों के एक बैच पर आया, जिसमें कुछ थर्मल पावर प्लांटों को वायु प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी उपकरण स्थापित करने और उपचारात्मक उपायों के रूप में फ्लाई ऐश के समय पर उपयोग और निपटान का निर्देश दिया गया था.

शीर्ष अदालत ने कहा कि 'इस प्रकार, एनजीटी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्यात्मक जानकारी एनजीटी के संज्ञान में आती है, यदि एनजीटी द्वारा उस पर भरोसा किया जाना है, तो उसे पार्टियों को उनकी प्रतिक्रिया और उचित अवसर के लिए प्रकट किया जाना चाहिए. ऐसी रिपोर्ट पर ट्रिब्यूनल को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए.'

बेंच ने कहा कि 'यह देखने की जरूरत नहीं है कि विशेषज्ञों की राय केवल अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता के लिए है. लेकिन हमने पाया है कि मौजूदा मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ सिफारिशों को निर्देशों का आधार बनाया गया है और ऐसा दृष्टिकोण अनुचित है.'

शीर्ष अदालत पाया कि अपीलकर्ता जो एनजीटी के समक्ष प्रतिवादी थे, उन्हें एनजीटी द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सिफारिशें 15 जनवरी, 2022 को अपलोड किया गया और एनजीटी का अंतिम आदेश तीन दिन बाद पारित किया गया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने का स्पष्ट मामला है और एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि 'एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दायर की गई सिफारिशों के चरण से मामले को एनजीटी को पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है. यहां अपीलकर्ताओं को अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति है, यदि उन्हें सलाह दी गई है. एनजीटी सिफारिशों पर दायर आपत्तियां, यदि कोई हो, पर विचार करेगी और उसके बाद कानून के अनुसार और सभी पक्षों को उचित अवसर देने के बाद आवेदनों का निपटान करेगी.'

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