मुंबई : कोरोना वायरस के नए स्वरूप 'ओमीक्रोन' की वजह से बढ़ती चिंताओं के बीच मुंबई नगर निकाय ने बुधवार को शहर के हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले सभी घरेलू यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है. यह जांच रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने एक परिपत्र में मुंबई हवाई अड्डे के संचालक को नए नियम के बारे में सभी घरेलू विमान कंपनियों को अवगत कराने को कहा है. निर्देश के मुताबिक, मुंबई हवाई अड्डा संचालक सभी घरेलू विमान कंपनियों को अवगत कराएं कि वे मुंबई में उतरने वाले किसी भी यात्री को आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के बिना विमान में न चढ़ने दें और यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.
कल से लागू होंगे ये नियम
नगर निकाय ने कहा है कि परिवार में संकट की स्थिति जैसे अपवाद स्वरूप मामले में आरटी-पीसीआर जांच से छूट दी जा सकती है और मुंबई में हवाई अड्डे पर जांच की जा सकती है. बीएमसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के निर्देश दो दिसंबर रात 11 बजकर 59 मिनट से लागू होंगे. इस बीच शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के निजी संचालक ने बुधवार को कहा कि भारत पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए जरूरी उपाय कर लिए गए हैं. नए दिशा-निर्देश आज से प्रभावी हो गए हैं. बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस के नए स्वरूप 'ओमीक्रोन’ (बी.1.1529) को चिंता वाला स्वरूप घोषित किया है.
सीएसएमआईए ने यात्रियों के लिए जारी किए निर्देश
सीएसएमआईए ने कहा कि उसने आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अतिरिक्त जांच और विश्राम सुविधाओं सहित विस्तृत व्यवस्था की हैं. नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, भारत की यात्रा करने या भारत से होकर जाने की योजना बना रहे यात्रियों को 'एयर सुविधा' पोर्टल पर स्वघोषणा फॉर्म भरना है जिसमें उन्हें अपनी पिछले 14 दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी है. साथ में पासपोर्ट की प्रति, कोविड-19 की आरटी-पीसीआर पद्धति से जांच की निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी है जो यात्रा शुरू करने से 72 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो और जांच रिपोर्ट की प्रमाणिता घोषित करनी है.
पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन पूर्व और आगमन पश्चात जांच से छूट दी गई है, लेकिन यात्रा के दौरान या घर में पृथक-वास में रहने के दौरान उनमें कोविड के लक्षण दिखते हैं तो उनकी जांच की जाएगी. सीएसएमआईए ने कहा कि 'जोखिम वाले' देशों से राज्य आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से सात-दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा और ऐसे यात्रियों की राज्य में पहुंचने के दूसरे, चौथे और सातवें दिन आरटी-पीसीआर पद्धति से जांच भी होगी.
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यदि कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा. अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी उसे सात दिन के लिए घर में पृथक-वास में रहना होगा. जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य मुल्कों से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर पद्धति से जांच करानी होगी और रिपोर्ट निगेटिव आने पर 14 दिन तक घर में पृथक-वास में रहना होगा जबकि संक्रमित पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा.
छह यात्री कोविड संक्रमित मिल चुके
वहीं, स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, महाराष्ट्र में उच्च जोखिम वाले देशों से लौटे छह यात्री अबतक कोविड से संक्रमित पाए गए हैं. इसमें एक शख्स मुंबई का है, जिसके बाद बीएमसी ने कड़े उपाय लागू किए हैं. महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार रात नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. केंद्र सरकार ने जोखिम वाले देशों की सूची की घोषणा की है. अपडेट सूची के अनुसार, 'जोखिम वाले' देशों में यूरोपीय देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल हैं.
(पीटीआई-भाषा)