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दलित महिला की पुलिस हिरासत में मौत पर NCSC ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

कथित पुलिस प्रताड़ना के कारण पुलिस हिरासत में एक दलित महिला (dalit woman) की मौत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तेलंगाना सरकार (Telangana government ) को नोटिस जारी किया है.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
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Published : Jun 24, 2021, 5:04 PM IST

नई दिल्ली : कथित पुलिस प्रताड़ना के कारण पुलिस हिरासत में एक दलित महिला (dalit woman) की मौत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) ने अध्यक्ष विजय सांपला (Vijay Sampla) के आदेश पर तेलंगाना सरकार (Telangana government ) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर तथ्य प्रस्तुत करने को कहा है.

NCSC ने उपायुक्त (Deputy Commissioner) और भोंगिर जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य सचिव और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक (Director General of Police Telangana) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर मामले पर की गई कार्रवाई पर तथ्य और जानकारी देने को कहा है.

विजय सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि उन्हें निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान (Constitution of India) के अनुच्छेद 338 के तहत दी गई सिविल अदालतों (Civil courts ) की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सम्मन जारी किया जाएगा.

सांपला ने कहा, ' NCSC के अध्यक्ष के रूप में, मैं अनुसूचित जातियों के अधिकारों (rights of Scheduled Castes ) को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हूं कि उन्हें हर तरह से न्याय मिले.'

उल्लेखनीय है कि हाल में एक दलित महिला मरियम्मा,जो एक घर में रसोइया थी, उसके और महिला के बेटे उदय किरण (Uday Kiran ) के खिलाफ मकान मालिक द्वारा दर्ज करवाई गई चोरी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था और कथित पुलिस यातना (police torture) के कारण भोंगिर जिले के अडागुदुर पुलिस स्टेशन (Addagudur police station) के लॉक-अप में उसकी मृत्यु हो गई थी.

पढ़ें - महाराष्ट्र : कैदी की पत्नी से रिश्वत लेने के आरोप में जेलर गिरफ्तार

मरियम्मा को उसकी बेटी की उपस्थिति में चार दिनों तक पीटा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरियम्मा की बेटी ने पुलिस से उसकी मां को नहीं पीटने का अनुरोध किया था.

नई दिल्ली : कथित पुलिस प्रताड़ना के कारण पुलिस हिरासत में एक दलित महिला (dalit woman) की मौत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) ने अध्यक्ष विजय सांपला (Vijay Sampla) के आदेश पर तेलंगाना सरकार (Telangana government ) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर तथ्य प्रस्तुत करने को कहा है.

NCSC ने उपायुक्त (Deputy Commissioner) और भोंगिर जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य सचिव और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक (Director General of Police Telangana) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर मामले पर की गई कार्रवाई पर तथ्य और जानकारी देने को कहा है.

विजय सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि उन्हें निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान (Constitution of India) के अनुच्छेद 338 के तहत दी गई सिविल अदालतों (Civil courts ) की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सम्मन जारी किया जाएगा.

सांपला ने कहा, ' NCSC के अध्यक्ष के रूप में, मैं अनुसूचित जातियों के अधिकारों (rights of Scheduled Castes ) को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हूं कि उन्हें हर तरह से न्याय मिले.'

उल्लेखनीय है कि हाल में एक दलित महिला मरियम्मा,जो एक घर में रसोइया थी, उसके और महिला के बेटे उदय किरण (Uday Kiran ) के खिलाफ मकान मालिक द्वारा दर्ज करवाई गई चोरी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था और कथित पुलिस यातना (police torture) के कारण भोंगिर जिले के अडागुदुर पुलिस स्टेशन (Addagudur police station) के लॉक-अप में उसकी मृत्यु हो गई थी.

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मरियम्मा को उसकी बेटी की उपस्थिति में चार दिनों तक पीटा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरियम्मा की बेटी ने पुलिस से उसकी मां को नहीं पीटने का अनुरोध किया था.

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