मुंबई : एनसीबी के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने उन्हें 23 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है. सीबीआई का आरोप है कि वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अक्टूबर 2021 में एक क्रूज जहाज से ड्रग्स की कथित जब्ती के बाद आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी.
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी को रद्द करने की वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेंगे. वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने कोर्ट को बताया कि अदालत के पहले के निर्देश के अनुसार, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी सात बार पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए और सहयोग कर रहे हैं.
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Sameer Wankhede extortion case | Bombay High Court extends the interim relief from arrest granted to former Mumbai NCB Zonal Director Sameer Wankhede for the next two weeks till 23rd June. Meanwhile, Wankhede's counsel has requested the HC to allow him to amend the petition.… pic.twitter.com/x4kEM9lF0D
— ANI (@ANI) June 8, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) June 8, 2023Sameer Wankhede extortion case | Bombay High Court extends the interim relief from arrest granted to former Mumbai NCB Zonal Director Sameer Wankhede for the next two weeks till 23rd June. Meanwhile, Wankhede's counsel has requested the HC to allow him to amend the petition.… pic.twitter.com/x4kEM9lF0D
— ANI (@ANI) June 8, 2023
सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने अदालत को बताया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है. पीठ ने कहा कि वह वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी. अदालत ने कहा कि समीर वानखेड़े को दी गई अंतरिम राहत को अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है. वानखेड़े ने मामले को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले महीने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके साथ ही उन्होंने किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी.
उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने तब वानखेड़े को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए 8 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. सीबीआई ने पिछले हफ्ते दायर अपने हलफनामे में अंतरिम सुरक्षा वापस लेने की मांग करते हुए कहा था कि वानखेड़े के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. मामले में वानखेड़े और अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और रिश्वतखोरी से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.
आर्यन खान और कई अन्य लोगों को अक्टूबर 2021 में ड्रग्स रखने, इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बाद में, तीन सप्ताह जेल में बिताने के बाद आर्यन खान को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बाद में अपनी चार्जशीट दायर की, लेकिन सबूतों की कमी का हवाला देते हुए मामले में आरोपी के रूप में आर्यन का नाम नहीं लिया. एंटी-ड्रग्स एजेंसी ने तब मामले की जांच करने के लिए और अपने ही अधिकारियों के खिलाफ एक विशेष जांच दल का गठन किया था.