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मुंबई: 13वें दिन हुई राणा दंपति की जेल से रिहाई

भड़काऊ बयान देने और समाज में अशांति फैलाने के आरोपों में गिरफ्तार हुए थे राणा दंपति, वहीं, बुधवार को दोनों को मिली थी जमानत.

जेल से रिहा हुए राणा दंपति
जेल से रिहा हुए राणा दंपति
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Published : May 5, 2022, 2:17 PM IST

Updated : May 5, 2022, 4:16 PM IST

मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा आज 13 दिन बाद जेल से बाहर आ गए हैं. दोनों की ओर से बोरीवली कोर्ट में आज 50-50 हजार रुपए का बेल बॉन्ड जमा किया गया.

मजिस्ट्रेट की ओर से रिहाई आदेश मिलने के बाद दो टीमें भायखला और तलोजा जेल पहुंची थीं. बता दें कि नवनीत राणा को भायखला महिला जेल जबकि रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया था.

नवनीत राणा के वकील दीप मिश्रा ने बताया कि भायखला जेल से रिहाई के बाद निर्दलीय सांसद को लीलावती अस्पताल ले जाया जाएगा. मुंबई सेशन कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को शर्तों के साथ बुधवार को जमानत दे दी थी. नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. हालांकि, उन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों के तहत 153 A का मामला दर्ज किया था. बाद में दोनों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था.

पढ़ें: हनुमान चालीसा विवाद : राणा दंपति को मिली सशर्त जमानत

इन शर्तों पर मिली बेल
राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते.
सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते
जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं
राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा.
अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा
बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा

मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा आज 13 दिन बाद जेल से बाहर आ गए हैं. दोनों की ओर से बोरीवली कोर्ट में आज 50-50 हजार रुपए का बेल बॉन्ड जमा किया गया.

मजिस्ट्रेट की ओर से रिहाई आदेश मिलने के बाद दो टीमें भायखला और तलोजा जेल पहुंची थीं. बता दें कि नवनीत राणा को भायखला महिला जेल जबकि रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया था.

नवनीत राणा के वकील दीप मिश्रा ने बताया कि भायखला जेल से रिहाई के बाद निर्दलीय सांसद को लीलावती अस्पताल ले जाया जाएगा. मुंबई सेशन कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को शर्तों के साथ बुधवार को जमानत दे दी थी. नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. हालांकि, उन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों के तहत 153 A का मामला दर्ज किया था. बाद में दोनों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था.

पढ़ें: हनुमान चालीसा विवाद : राणा दंपति को मिली सशर्त जमानत

इन शर्तों पर मिली बेल
राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते.
सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते
जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं
राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा.
अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा
बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा

Last Updated : May 5, 2022, 4:16 PM IST
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