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हिंदू युवती को मिली पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति, हाईकोर्ट ने हरिद्वार पुलिस से कहा सुरक्षा दें - पिरान कलियर हरिद्वार

मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली हिंदू युवती को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में स्थित पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है. युवती का कहना है कि वो पिरान कलियर से प्रभावित है. वह यहां इबादत करना चाहती है. हाईकोर्ट ने आज उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस को जरूरी इंतजाम करने के आदेश दिए हैं.

Piran Kaliyar
हिंदू युवती को मिली पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति
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Published : May 11, 2023, 1:21 PM IST

Updated : May 12, 2023, 12:56 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिंदू युवती द्वारा हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत और पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हुए पुलिस को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की गई है.

युवती को मिली पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत: हाईकोर्ट ने कहा जब युवती नमाज पढ़ने जाए, तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र सम्बंधित थाने के एसएचओ को दे. एसएचओ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से पूछा कि आपने धर्म नहीं बदला है. फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं? जिस पर युवती ने कोर्ट को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है, इसलिए वहां नमाज पढ़ना चाहती है लेकिन उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है. लड़की ने कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसने शादी नहीं की है. न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है.

ये है पूरा मामला: मामले के अनुसार मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी 35 वर्षीय फरमान ने उच्च न्यायालय में पिरान कलियर में नमाज पढ़ने और उसके लिए उन्हें सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि उन्हें पिरान कलियर में इबादत करनी है. लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए. युवती ने कहा कि वह हिन्दू धर्म की अनुयायी है. वह बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है.
ये भी पढ़ें: पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है हिंदू युवती, उत्तराखंड हाईकोर्ट से मांगी नमाज पढ़ने की इजाजत और सुरक्षा

युवती ने खुद को बताया पिरान कलियर के प्रभावित: युवती का कहना है कि पिरान कलियर के दौरे के बाद से ही वह इससे प्रभावित हुई. अब वह वहां इबादत करना चाहती है. लड़की ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देशित कर उन्हें और उनके परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से सुरक्षा दिलाई जाए.

पिरान कलियर क्या है: पिरान कलियर शरीफ 13वीं शताब्दी के चिश्ती आदेश के सूफी संत की दरगाह बताई जाती है. मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को सरकार साबिर पाक और साबिर पिया कलियरी के नाम से जाना जाता है. उनकी मजार शरीफ उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से 7 किलोमीटर आगे है. पिरान कलियर शरीफ में अनेक दरगाह शरीफ हैं. इनमें साबिर पिया की दरगाह, किलकिली साहब की दरगाह और हजरत इमाम साहब की दरगाह प्रमुख हैं. पिरान कलियर का उर्स बहुत प्रसिद्ध है. इसमें पाकिस्तान से भी जायरीन आते हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिंदू युवती द्वारा हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत और पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हुए पुलिस को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की गई है.

युवती को मिली पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत: हाईकोर्ट ने कहा जब युवती नमाज पढ़ने जाए, तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र सम्बंधित थाने के एसएचओ को दे. एसएचओ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से पूछा कि आपने धर्म नहीं बदला है. फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं? जिस पर युवती ने कोर्ट को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है, इसलिए वहां नमाज पढ़ना चाहती है लेकिन उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है. लड़की ने कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसने शादी नहीं की है. न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है.

ये है पूरा मामला: मामले के अनुसार मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी 35 वर्षीय फरमान ने उच्च न्यायालय में पिरान कलियर में नमाज पढ़ने और उसके लिए उन्हें सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि उन्हें पिरान कलियर में इबादत करनी है. लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए. युवती ने कहा कि वह हिन्दू धर्म की अनुयायी है. वह बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है.
ये भी पढ़ें: पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है हिंदू युवती, उत्तराखंड हाईकोर्ट से मांगी नमाज पढ़ने की इजाजत और सुरक्षा

युवती ने खुद को बताया पिरान कलियर के प्रभावित: युवती का कहना है कि पिरान कलियर के दौरे के बाद से ही वह इससे प्रभावित हुई. अब वह वहां इबादत करना चाहती है. लड़की ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देशित कर उन्हें और उनके परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से सुरक्षा दिलाई जाए.

पिरान कलियर क्या है: पिरान कलियर शरीफ 13वीं शताब्दी के चिश्ती आदेश के सूफी संत की दरगाह बताई जाती है. मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को सरकार साबिर पाक और साबिर पिया कलियरी के नाम से जाना जाता है. उनकी मजार शरीफ उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से 7 किलोमीटर आगे है. पिरान कलियर शरीफ में अनेक दरगाह शरीफ हैं. इनमें साबिर पिया की दरगाह, किलकिली साहब की दरगाह और हजरत इमाम साहब की दरगाह प्रमुख हैं. पिरान कलियर का उर्स बहुत प्रसिद्ध है. इसमें पाकिस्तान से भी जायरीन आते हैं.

Last Updated : May 12, 2023, 12:56 PM IST
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