ETV Bharat / bharat

मुंद्रा बंदरगाह हेरोइन मामला : एनआईए कोर्ट ने महिला की जमानत याचिका खारिज की - मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन तस्करी

राजस्व खुफिया निदेशालय ने इस साल सितंबर में गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह से चेन्नई की महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया था. दोनों पर करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन के आयात (Mundra port heroin case) में शामिल होने का आरोप है.

mundra-port-heroin-case
मुंद्रा बंदरगाह हेरोइन मामला
author img

By

Published : Dec 29, 2021, 3:38 AM IST

अहमदाबाद : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन तस्करी से जुड़े मामले (Mundra port heroin case) में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने इस साल सितंबर में गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह से इस महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया था.

महिला और उसके पति पर 2988.2 किलोग्राम हेरोइन के आयात में शामिल होने का आरोप है. विशेष न्यायाधीश शुभदा बक्शी की अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि चेन्नई स्थित आशी ट्रेडिंग कंपनी की सह-मालिक वैशाली गोविंदराजू की इस मामले में संलिप्तता थी. अदालत ने कहा कि वैशाली करीब 21,000 करोड़ रुपये की हेरोइन के आयात में शामिल पाई गई थीं और ऐसे में जमानत देने से इस मामले की जांच की प्रक्रिया बाधित होगी.

यह भी पढ़ें- मुंद्रा बंदरगाह ड्रग्स मामला : एनआईए की छापेमारी के बाद 'टैल्क मिश्रित मादक पदार्थ' जब्त

वैशाली की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए के विशेष लोक अभियोजक अमित नायर ने अदालत को बताया कि एजेंसी मादक पदार्थों की एक अन्य खेप की भी जांच कर रही है जिसे इसी तरह भारत लाई गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

अहमदाबाद : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन तस्करी से जुड़े मामले (Mundra port heroin case) में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने इस साल सितंबर में गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह से इस महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया था.

महिला और उसके पति पर 2988.2 किलोग्राम हेरोइन के आयात में शामिल होने का आरोप है. विशेष न्यायाधीश शुभदा बक्शी की अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि चेन्नई स्थित आशी ट्रेडिंग कंपनी की सह-मालिक वैशाली गोविंदराजू की इस मामले में संलिप्तता थी. अदालत ने कहा कि वैशाली करीब 21,000 करोड़ रुपये की हेरोइन के आयात में शामिल पाई गई थीं और ऐसे में जमानत देने से इस मामले की जांच की प्रक्रिया बाधित होगी.

यह भी पढ़ें- मुंद्रा बंदरगाह ड्रग्स मामला : एनआईए की छापेमारी के बाद 'टैल्क मिश्रित मादक पदार्थ' जब्त

वैशाली की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए के विशेष लोक अभियोजक अमित नायर ने अदालत को बताया कि एजेंसी मादक पदार्थों की एक अन्य खेप की भी जांच कर रही है जिसे इसी तरह भारत लाई गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.