ETV Bharat / bharat

'आजाद कश्मीर' के पोस्टर मामले में मुंबई पुलिस ने दाखिल की रिपोर्ट

author img

By

Published : Dec 29, 2020, 10:25 PM IST

मुंबई पुलिस ने इस साल जनवरी में जेएनयू हिंसा के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शनों के दौरान 'आजाद कश्मीर' का पोस्टर लहराने की आरोपी महिला के खिलाफ मेट्रोपोलिटन अदालत में सी-समरी रिपोर्ट दाखिल की है. 'सी-समरी' रिपोर्ट उस मामले में जारी की जाती है, जब तथ्यों की चूक की वजह से आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है या अपराध दीवानी प्रकृति का होता है.

mumbai police
mumbai police

मुंबई : मुंबई पुलिस ने इस साल जनवरी में जेएनयू हिंसा के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शनों के दौरान 'आजाद कश्मीर' का पोस्टर लहराने की आरोपी महिला के खिलाफ मामले में मेट्रोपोलिटन अदालत में सी-समरी रिपोर्ट दाखिल की है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

पुलिस 'सी-समरी' रिपोर्ट उस मामले में जारी करती है, जब तथ्यों की चूक की वजह से आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है या अपराध दीवानी प्रकृति का होता है.

अधिकारी के मुताबिक, 'कोलाबा थाने में महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ दर्ज मामले में सी-समरी रिपोर्ट जमा की गयी है. महक के खिलाफ दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था.

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नकाबपोश उपद्रवियों द्वारा किये गये हमले और नागरिकता संशोधन कानून तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ सात जनवरी को यहं गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के लिए करीब 2,000 लोग जमा हुए थे, जिनमें अधिकतर कॉलेज छात्र थे.

etv bharat
विवादित पोस्टर

इस दौरान 'आजाद कश्मीर' (फ्री कश्मीर) लिखे बड़े पोस्टर को लहराती हुई लड़की की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गये थे. बाद में उसकी पहचान महक मिर्जा प्रभु के रूप में हुई थी. एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि संबंधित घटनाक्रम में पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में 36 लोगों के खिलाफ सोमवार को आरोपपत्र दायर किया था. आरोपपत्र में प्रदर्शन में शामिल हुए शहर के कुछ वकीलों और कार्यकर्ताओं के नाम हैं. मामले में अभी तक एक अदालत 29 आरोपियों को जमानत दे चुकी है.

मुंबई : मुंबई पुलिस ने इस साल जनवरी में जेएनयू हिंसा के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शनों के दौरान 'आजाद कश्मीर' का पोस्टर लहराने की आरोपी महिला के खिलाफ मामले में मेट्रोपोलिटन अदालत में सी-समरी रिपोर्ट दाखिल की है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

पुलिस 'सी-समरी' रिपोर्ट उस मामले में जारी करती है, जब तथ्यों की चूक की वजह से आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है या अपराध दीवानी प्रकृति का होता है.

अधिकारी के मुताबिक, 'कोलाबा थाने में महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ दर्ज मामले में सी-समरी रिपोर्ट जमा की गयी है. महक के खिलाफ दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था.

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नकाबपोश उपद्रवियों द्वारा किये गये हमले और नागरिकता संशोधन कानून तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ सात जनवरी को यहं गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के लिए करीब 2,000 लोग जमा हुए थे, जिनमें अधिकतर कॉलेज छात्र थे.

etv bharat
विवादित पोस्टर

इस दौरान 'आजाद कश्मीर' (फ्री कश्मीर) लिखे बड़े पोस्टर को लहराती हुई लड़की की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गये थे. बाद में उसकी पहचान महक मिर्जा प्रभु के रूप में हुई थी. एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि संबंधित घटनाक्रम में पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में 36 लोगों के खिलाफ सोमवार को आरोपपत्र दायर किया था. आरोपपत्र में प्रदर्शन में शामिल हुए शहर के कुछ वकीलों और कार्यकर्ताओं के नाम हैं. मामले में अभी तक एक अदालत 29 आरोपियों को जमानत दे चुकी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.