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धार्मिक कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग शामिल, आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज - आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज

नीलामबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, पुलिस रविवार दोपहर कालानाला इलाके में दादा साहेब जैन मंदिर में पहुंची, जहां एक हॉल में 200 से अधिक लोग मौजूद थे. पुलिस को पता चला कि कार्यक्रम के आयोजकों ने संबंधित प्राधिकार से आयोजन की अनुमति भी नहीं ली थी. कार्यक्रम के चार आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

धार्मिक कार्यक्रम
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Published : Jul 19, 2021, 7:04 PM IST

भावनगर : गुजरात (Gujarat) के भावनगर शहर (Bhavnagar City) में एक धार्मिक कार्यक्रम (religious program) में शामिल होने के लिए 200 से अधिक लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया. एक अधिकारी ने आज (सोमवार) यह जानकारी दी.

राज्य सरकार ने हाल में एक अधिसूचना में कहा था कि खुले क्षेत्र में होने वाले सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं बंद परिसरों में अधिकतम 50 फीसद क्षमता के अनुरूप ही लोग शामिल हो सकेंगे तथा इनकी संख्या भी 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

पढ़ें- कोविड के नए 80 प्रतिशत नए मामलों के लिए वायरस का डेल्टा स्वरूप जिम्मेदार: विशेषज्ञ

नीलामबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस रविवार दोपहर कालानाला इलाके में दादा साहेब जैन मंदिर में पहुंची, जहां एक हॉल में 200 से अधिक लोग मौजूद थे. पुलिस को पता चला कि कार्यक्रम के आयोजकों ने संबंधित प्राधिकार से आयोजन की अनुमति भी नहीं ली थी. कार्यक्रम के चार आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

(भाषा)

भावनगर : गुजरात (Gujarat) के भावनगर शहर (Bhavnagar City) में एक धार्मिक कार्यक्रम (religious program) में शामिल होने के लिए 200 से अधिक लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया. एक अधिकारी ने आज (सोमवार) यह जानकारी दी.

राज्य सरकार ने हाल में एक अधिसूचना में कहा था कि खुले क्षेत्र में होने वाले सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं बंद परिसरों में अधिकतम 50 फीसद क्षमता के अनुरूप ही लोग शामिल हो सकेंगे तथा इनकी संख्या भी 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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नीलामबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस रविवार दोपहर कालानाला इलाके में दादा साहेब जैन मंदिर में पहुंची, जहां एक हॉल में 200 से अधिक लोग मौजूद थे. पुलिस को पता चला कि कार्यक्रम के आयोजकों ने संबंधित प्राधिकार से आयोजन की अनुमति भी नहीं ली थी. कार्यक्रम के चार आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

(भाषा)

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