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Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, रांची कोर्ट ने 4 जुलाई को सशरीर पेश होने का दिया आदेश - गुजरात की सूरत कोर्ट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में रांची की कोर्ट ने राहुल गांधी को चार जुलाई को अदालत में सशरीर पेश होने का आदेश दिया है.

Modi Surname Case
Rahul Gandhi
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Published : Jun 17, 2023, 8:06 PM IST

रांची: पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में चुनावी जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की थी. जिसपर रांची के अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसकी सुनवाई रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. शुक्रवार को मामले में रांची कोर्ट की न्यायाधीश अनामिका किस्को की अदालत में सुनवाई हुई थी. जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से यह कहते हुए आग्रह किया था कि 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जाए, क्योंकि मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की गई है. इसपर अदालत ने मोहलत दे दी थी. लेकिन, इधर हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है. उक्त आदेश को देखते हुए अब सिविल कोर्ट में राहुल गांधी को हर हाल में चार जुलाई को पेश होना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें-Modi Surname Case: एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मोदी सरनेम विवाद मामले में मिली 15 दिनों की मोहलत

राहुल गांधी को सशरीर पेश होना पड़ेगा सिविल कोर्ट मेंः अब सिविल कोर्ट के आदेशानुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चार जुलाई को सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिर होना पड़ेगा. बता दें कि 2019 में चुनावी सभा के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर हैं. इसके बाद एक वकील ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसको लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है.

राहुल गांधी की खत्म हो चुकी है संसद की सदस्यताः बताते चलें कि इस बयान को लेकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा चुकी है और उन्हें गुजरात की सूरत कोर्ट की तरफ से दोषी भी करार दे दिया गया है. इसके अलावा भी मोदी सरनेम वाले बयान मामले पर देश के कई आदलतों में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. राहुल गांधी और उनके वकील की तरफ से यह अर्जी दी गई थी कि उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए. क्योंकि वह देश के बड़े नेता हैं और उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है. जिस पर सिविल कोर्ट ने उनके इस अर्जी को खारिज कर दिया था.

हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी पेशी से व्यक्तिगत छूट की याचिकाः सिविल कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद राहुल गांधी के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील करते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी के वकीलों की अपील को खारिज कर दिया है. अब ऐसे में राहुल गांधी को 15 दिनों के अंदर यानी कि आगामी चार जुलाई को रांची कोर्ट के अनामिका किस्कू की अदालत में पेश होना पड़ेगा. अब देखने वाली बात होगी की कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है.

रांची: पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में चुनावी जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की थी. जिसपर रांची के अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसकी सुनवाई रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. शुक्रवार को मामले में रांची कोर्ट की न्यायाधीश अनामिका किस्को की अदालत में सुनवाई हुई थी. जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से यह कहते हुए आग्रह किया था कि 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जाए, क्योंकि मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की गई है. इसपर अदालत ने मोहलत दे दी थी. लेकिन, इधर हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है. उक्त आदेश को देखते हुए अब सिविल कोर्ट में राहुल गांधी को हर हाल में चार जुलाई को पेश होना पड़ेगा.

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राहुल गांधी को सशरीर पेश होना पड़ेगा सिविल कोर्ट मेंः अब सिविल कोर्ट के आदेशानुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चार जुलाई को सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिर होना पड़ेगा. बता दें कि 2019 में चुनावी सभा के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर हैं. इसके बाद एक वकील ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसको लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है.

राहुल गांधी की खत्म हो चुकी है संसद की सदस्यताः बताते चलें कि इस बयान को लेकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा चुकी है और उन्हें गुजरात की सूरत कोर्ट की तरफ से दोषी भी करार दे दिया गया है. इसके अलावा भी मोदी सरनेम वाले बयान मामले पर देश के कई आदलतों में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. राहुल गांधी और उनके वकील की तरफ से यह अर्जी दी गई थी कि उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए. क्योंकि वह देश के बड़े नेता हैं और उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है. जिस पर सिविल कोर्ट ने उनके इस अर्जी को खारिज कर दिया था.

हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी पेशी से व्यक्तिगत छूट की याचिकाः सिविल कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद राहुल गांधी के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील करते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी के वकीलों की अपील को खारिज कर दिया है. अब ऐसे में राहुल गांधी को 15 दिनों के अंदर यानी कि आगामी चार जुलाई को रांची कोर्ट के अनामिका किस्कू की अदालत में पेश होना पड़ेगा. अब देखने वाली बात होगी की कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है.

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