नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को इम्तियाज अहमद कांडू (Imtiaz Ahmed Kandu) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए 1967) (UAPA 1967) के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी के रूप में नामित किया. गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इम्तियाज अहमद कांडू उर्फ सज्जाद उर्फ फैयाज सोपोर, क्रालतांग, सोपोर, जम्मू और कश्मीर का रहने वाला है, जो मौजूदा समय में पाकिस्तान में स्थित है. वह आतंकी संगठन हिज्ब-उल- मुजाहिदीन (एचयूएम) के सदस्यों में से एक है.
मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (ए) केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यक्ति के नाम को अधिसूचित करने का अधिकार देता है, अगर उसे लगता है कि वह आतंकवाद में शामिल है. हिज़्ब-उल- मुजाहिदीन (Hizb-ul-Mujahideen) को सीरियल नंबर 8 पर उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.
इम्तियाज अहमद कांडू आतंकवादियों के लिए वित्त प्रबंधन, आतंकवादियों को हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा है. कंडू सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमलों का समन्वय भी करता रहा है, जिसमें कई सुरक्षा बल के जवान और नागरिक मारे गए थे. बयान में कहा गया है कि 'कांडू कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को आतंकवादी रैंक में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में शामिल रहा है.
पढ़ें: जम्मू कश्मीर - इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से निलंबित
केंद्र सरकार का मानना है कि कांडू आतंकवाद में शामिल है और उसे उक्त अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है.