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अरुणाचल प्रदेश: ये इलाके 'अशांत क्षेत्र' घोषित, 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया AFSPA - AFSPA को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया

गृह मंत्रालय की ओर जिन जगहों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, उनमें तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले शामिल हैं. इसके अलावा नामसी जिले के नामसाई और महादेवपुर पीएस, लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग पीएस, लोहित जिले के सुनपुरा पीएस थाना क्षेत्रों को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

disturbed area in arunachal pradesh
अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्र
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Published : Apr 1, 2021, 2:41 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और चार पुलिस स्टेशनों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है. इसके साथ ही सशस्त्र बल(विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा)-1958 को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. बता दें, AFSPA को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

गृह मंत्रालय की ओर जिन जगहों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, उनमें तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले शामिल हैं. इसके अलावा नामसी जिले के नामसाई और महादेवपुर पीएस, लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग पीएस, लोहित जिले के सुनपुरा पीएस थाना क्षेत्रों को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

पढ़ें: श्रीनगर में आतंकी हमला, भाजपा नेता के घर को बनाया गया निशाना

जिसके बाद अब यहां और 6 महीनों के लिए AFSPA लागू रहेगा. अरुणाचल प्रदेश के अलावा AFSPA कानून फिलहाल मणिपुर, नागालैंड और असम में भी लागू है.

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और चार पुलिस स्टेशनों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है. इसके साथ ही सशस्त्र बल(विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा)-1958 को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. बता दें, AFSPA को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

गृह मंत्रालय की ओर जिन जगहों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, उनमें तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले शामिल हैं. इसके अलावा नामसी जिले के नामसाई और महादेवपुर पीएस, लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग पीएस, लोहित जिले के सुनपुरा पीएस थाना क्षेत्रों को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

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जिसके बाद अब यहां और 6 महीनों के लिए AFSPA लागू रहेगा. अरुणाचल प्रदेश के अलावा AFSPA कानून फिलहाल मणिपुर, नागालैंड और असम में भी लागू है.

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