नई दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने सबसे भीड़भाड़ वाली जेलों और अधिमानतः चिकित्सा सुविधाओं के साथ उन्हें स्थानांतरित करने के निर्देश के लिए प्रार्थना की है. पिछले साल शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने के लिए कहा था जो रिहा किए जाने वाले कैदियों के मानदंड पर फैसला करेगी.
लेकिन पाटकर का तर्क है कि वे उन कैदियों की वृद्धावस्था पर विचार नहीं कर रहे हैं जिनकी अन्य व्यक्तियों की तुलना में मृत्यु दर अधिक होने की संभावना है. याचिकाकर्ता का कहना है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड के 64% मामले 25 से 64 वर्ष की आयु के बीच के हैं.
लंदन के इम्पीरियल कॉलेज ने बताया कि सत्तर की उम्र के लोगों की अन्य की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना बीस गुना अधिक है. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने वायरस के लिए वृद्ध लोगों की भेद्यता को उजागर किया है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बुजुर्ग लोगों के लिए सलाह जारी की है.
पाटकर का तर्क है कि सभी केंद्रीय जेल उनकी आधिकारिक स्वीकृत क्षमता की तुलना में भरी हुई हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि बुजुर्ग कैदी संक्रमण का शिकार होंगे. राज्यों के विभिन्न एचपीसी द्वारा दिए गए विभिन्न मानदंडों का विवरण देते हुए याचिका में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि राज्यों द्वारा उन जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए कोई समान मानदंड नहीं अपनाया गया है जहां वृद्ध जेल में कारावास की सजा काट रहे हैं.
एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित भारत में जेल के आंकड़ों के अनुसार 2019 में चिकित्सा कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 3,320 है लेकिन वास्तविक संख्या केवल 1962 है. तब कैदियों की संख्या 4,78,000 थी. इसके अलावा जो चिकित्सा कर्मचारी अन्यथा उपलब्ध होते, वे संक्रमित लोगों की देखभाल करने में व्यस्त रहते हैं और बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है. जेलों में भीड़भाड़ के अलावा याचिका में मनोवैज्ञानिक विकारों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे परिवार के सदस्यों के प्रतिबंध और घबराहट के माहौल के कारण बुजुर्ग कैदी अधिक संवेदनशील होते हैं.
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1994 में जारी कैदियों के पुनरावर्तन में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता का कहना है कि बुजुर्ग कैदियों की रिहाई के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना कम है. क्योंकि ऐसी उम्र में बार-बार अपराध करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और इसलिए उनकी रिहाई की जानी चाहिए.