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Sisodia bail plea rejected: कोर्ट ने कहा- शराब घोटाले के आर्किटेक्ट हैं..., पढ़ें कोर्ट की तीखी टिप्पणी

दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को राहत नहीं मिली. लोअर कोर्ट ने ED केस में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले CBI केस में भी निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. इस मामले में वह दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं.

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Published : Apr 28, 2023, 4:25 PM IST

Updated : Apr 28, 2023, 6:52 PM IST

नई दिल्लीः पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. दिल्ली शराब घोटाले के ED के मनी लांड्रिंग के केस में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद वह अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे. शाम चार बजे विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने फैसला सुनाया.

इससे पहले 26 अप्रैल को जमानत याचिका पर फैसला आना था, लेकिन फैसला तैयार न होने की वजह से जज ने अगली तारीख 28 अप्रैल तय की थी. सिसोदिया 29 अप्रैल तक ED वाले केस में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. अब जमानत याचिका खारिज हो गई है, ऐसे में उन्हें ED शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी और उनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाया जाएगा.

यह कहते हुए कोर्ट ने खारिज की याचिका

  1. मनीष सिसोदिया आपराधिक षड्यंत्र के आर्किटेक्ट हैं.
  2. प्रॉफिट मार्जिन को 12% करने के पीछे सिसोदिया का दिमाग है.
  3. सिसोदिया ने थोक विक्रेताओं के लिए पात्रता मानदंडों में 100 करोड़ को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया.
  4. रिटेलर के लिए प्रॉफिट मार्जिन 185% करने लिए सिसोदिया जिम्मेदार हैं.
  5. पत्नी का खराब स्वास्थ्य जमानत का आधार नहीं हो सकता.
  6. जांच में खुलासा हुआ है कि हवाला चैनलों के जरिए कुछ नकद भुगतान गोवा में भेजा गया है.

CBI केस में 12 मई तक है कस्टडीः गुरुवार को कोर्ट ने CBI वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई है. इससे पहले सीबीआई वाले केस में भी राउज एवेन्यू कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है. इसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई.

यह भी पढ़ेंः Delhi Liquor Scam: सिसोदिया ने समिति की रिपोर्ट को दरकिनार कर जनता की फर्जी राय तैयार की, CBI ने कोर्ट को बताया

इसमें सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सिसोदिया के आबकारी नीति घोटाले में शामिल होने को लेकर कई सबूत पेश किए. साथ ही कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वह मामले में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं.

क्या है मामलाः आरोप है कि 2021-2022 के लिए दिल्ली की नई आबकारी नीति तैयार करने के दौरान शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब की बिक्री पर कारोबारियों को मिलने वाले कमीशन को बढ़ाकर पांच प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया गया. जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ. इसके बदले में 90 से 100 करोड़ रुपए AAP नेताओं ने लिए. इसी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए मनी लांड्रिंग भी की गई, जिस पर ईडी ने भी केस दर्ज किया है. जबकि, सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है.

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस-भाजपा में 'जुबानी जंग', सोनिया गांधी पर बयान के लिए पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग

नई दिल्लीः पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. दिल्ली शराब घोटाले के ED के मनी लांड्रिंग के केस में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद वह अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे. शाम चार बजे विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने फैसला सुनाया.

इससे पहले 26 अप्रैल को जमानत याचिका पर फैसला आना था, लेकिन फैसला तैयार न होने की वजह से जज ने अगली तारीख 28 अप्रैल तय की थी. सिसोदिया 29 अप्रैल तक ED वाले केस में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. अब जमानत याचिका खारिज हो गई है, ऐसे में उन्हें ED शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी और उनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाया जाएगा.

यह कहते हुए कोर्ट ने खारिज की याचिका

  1. मनीष सिसोदिया आपराधिक षड्यंत्र के आर्किटेक्ट हैं.
  2. प्रॉफिट मार्जिन को 12% करने के पीछे सिसोदिया का दिमाग है.
  3. सिसोदिया ने थोक विक्रेताओं के लिए पात्रता मानदंडों में 100 करोड़ को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया.
  4. रिटेलर के लिए प्रॉफिट मार्जिन 185% करने लिए सिसोदिया जिम्मेदार हैं.
  5. पत्नी का खराब स्वास्थ्य जमानत का आधार नहीं हो सकता.
  6. जांच में खुलासा हुआ है कि हवाला चैनलों के जरिए कुछ नकद भुगतान गोवा में भेजा गया है.

CBI केस में 12 मई तक है कस्टडीः गुरुवार को कोर्ट ने CBI वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई है. इससे पहले सीबीआई वाले केस में भी राउज एवेन्यू कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है. इसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई.

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इसमें सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सिसोदिया के आबकारी नीति घोटाले में शामिल होने को लेकर कई सबूत पेश किए. साथ ही कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वह मामले में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं.

क्या है मामलाः आरोप है कि 2021-2022 के लिए दिल्ली की नई आबकारी नीति तैयार करने के दौरान शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब की बिक्री पर कारोबारियों को मिलने वाले कमीशन को बढ़ाकर पांच प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया गया. जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ. इसके बदले में 90 से 100 करोड़ रुपए AAP नेताओं ने लिए. इसी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए मनी लांड्रिंग भी की गई, जिस पर ईडी ने भी केस दर्ज किया है. जबकि, सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है.

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस-भाजपा में 'जुबानी जंग', सोनिया गांधी पर बयान के लिए पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग

Last Updated : Apr 28, 2023, 6:52 PM IST
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